Sushant Singh Rajput Death Case: सुप्रीम कोर्ट में मुंबई पुलिस- सीबीआई को एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी
Sushant Singh Rajput Death Case सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीबीआई को इस केस में केस नहीं दर्ज करना चाहिए थी।
नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इसी केस में दो राज्य की पुलिस भी आमने -सामने है और अब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। केस सीबीआई के पास जाने और बिहार पुलिस की ओर से जांच किए जाने को लेकर मुंबई पुलिस खफा है और मुंबई पुलिस पहले भी कई बार खुलेतौर पर विरोध कर चुकी है कि बिहार पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती।
अब मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीबीआई को बिहार सरकार के अनुरोध के बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस ने कहा, 'इस केस के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, एफआईआर को जीरो एफआईआर के रूप में बांद्रा पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।' वहीं, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआईआर को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए याचिका दर्ज की है, जिसकी 11 अगस्त को सुनवाई होनी है।
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मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर भूषण महादेव ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस मामले में बिहार पुलिस को न तो एफआइआर के परीक्षण और न ही गवाहों से पूछताछ का कोई अधिकार है। ऐसे में इस काम में बिहार पुलिस को किसी तरह के सहयोग का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही पटना में दर्ज की गई शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताया है। मुंबई पुलिस ने यह भी कहा है कि सीबीआइ को अपनी एफआइआर दर्ज करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए था।
बता दें कि सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज की थी। पिता केके सिंह ने एफआईआर में रिया के खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाना और करोड़ों रुपये के हेरफेर करना आदि शामिल है।