शाहरुख़ खान को राहत नहीं, रईस प्रचार केस में कोर्ट का FIR रद्द करने से इंकार
शाहरुख़ खान ने फिल्म रईस के प्रचार के लिए मुंबई से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से यात्रा की थीl इस दौरान वह कई बार रेलवे स्टेशन पर बाहर आकर लोगों को उपहार भी बांट रहे थे
मुंबईl फिल्म अभिनेता शाहरुख़ खान को एक पुराने केस में अब भी कोई राहत नहीं मिली है l राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रचार के दौरान रेल संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के मामले में उनके ख़िलाफ़ दाखिल एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया है l
शाहरुख़ खान ने फिल्म रईस के प्रचार के लिए मुंबई से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से यात्रा की थीl इस दौरान वह कई बार रेलवे स्टेशन पर बाहर आकर लोगों को उपहार भी बांट रहे थे और साथ ही उनकी फिल्म का प्रचार भी कर रहे थेl जिसके चलते जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती, वहां पर इतने लोग इक्ट्ठे हो जाते थे कि भगदड़ मच जाती थीl ऐसे ही जब ट्रेन राजस्थान के कोटा स्टेशन पर रुकी तब वहां काफ़ी हंगामा हुआ थाl उसी रेलवे स्टेशन के कर्मचारी विक्रम सिंह ने एक केस शाहरुख खान के विरूद्ध दर्ज करवाया था जिसमें भारतीय रेलवे की संपत्ति को नुकसान करने का आरोप लगाया गया l इसमें धारा 427, 120 बी और 145 धारा लगाई गई हैl लेकिन अब जब उस केस वापस लेने की बात आई तो राजस्थान उच्च न्यायालय शाहरुख़ के ख़िलाफ़ एफआईआर रद्द नहीं करने का आदेश दिया l
शाहरुख खान के विरुद्ध फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि वह मानते हैं कि शाहरुख खान के कारण राजस्थान के कोटा में भगदड़ मची और जिसमें लोग घायल भी हुएl जिससे लोगों की सुरक्षा को भी खतरा हुआl जिसके चलते भले ही केस दायर करने वाले व्यक्ति ने केस वापस ले लिया हों लेकिन न्यायलय अब इस केस की सुनवाई आगे करना भी जारी रखेगाl अब केस की अगली सुनवाई 28 मई को होगीl फिल्म रईस में शाहरुख़ खान के अलावा पाकिस्तानी कलाकार माहिरा खान की अहम भूमिका थीl इस फिल्म को राहुल ढोलकिया ने डायरेक्ट किया था l
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