राज कुंद्रा की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई खारिज, गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर किया था चैलेंज
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली और बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर चैलेंज किया था।
नई दिल्ली, जेएनएन। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली और बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर चैलेंज किया था। राज को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
राज कुंद्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जस्टिस एएस गडकरी ने फैसला सुना दिया। जस्टिस एएस गडकरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस तरह राज कुंद्रा की जमानत की उम्मीद को एक बार फिर धक्का लगा है।
Pornography case | Bombay High Court dismisses businessman and actor Shilpa Shetty's Raj Kundra and Ryan Thorpe's applications challenging magistrate court's remand order and seeking immediate release.
(File photo) pic.twitter.com/yajoVxT9Og— ANI (@ANI) August 7, 2021
बता दें कि कोर्ट ने जमानत पर गुरुवार को राज कुंद्रा और रायन थोर्प के वकीलों की दलीलें सुनीं। राज कुंद्रा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं, पुलिस का दावा है कि राज ने सीआरपीसी की धारा 41 (ए) पर साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।
साथ ही सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया, 'राज कुंद्रा के लैपटॉप से यूजर फाइल्स, इमेल्स, मैसेज, फेसटाइम, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री मिले है, जिसमें सब्सक्राइबर डिटेल्स, अलग-अलग तरह कर इनवॉयस भी मिली है। क्राइम ब्रांच को स्टोरेज नेटवर्क नेटवर्क से 51 एडल्ट मूवीज मिली हैं, जबकि राज कुंद्रा के लैपटॉप से 68 एडल्ट मूवीज मिली हैं।'
वहीं राज कुंद्रा की जमानत याचिका की सुनवाई आज नहीं सत्र न्यायालय में टल गई। संबंधित जज के अनुपस्थित होने के चलते ये फैसला आया है।