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Raj Kundra Case: राज कुंद्रा ने गिरफ़्तारी को दी बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती, फ़िल्म केस में अरेस्ट को बताया अवैध

मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को सोमवार को गिरफ़्तार किया था। उन पर अश्लील फ़िल्मों के कारोबार में लिप्त होने के आरोप हैं। ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राज कुंद्रा के वकील सुभाष जाधव ने दावा किया कि एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसे Pornographic कहा जाए।

By Manoj VashisthEdited By: Published: Fri, 23 Jul 2021 06:08 PM (IST)Updated: Sat, 24 Jul 2021 07:16 AM (IST)
Raj Kundra Case: राज कुंद्रा ने गिरफ़्तारी को दी बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती, फ़िल्म केस में अरेस्ट को बताया अवैध
Raj Kundra arrested by mumbai police. Photo- jagran

नई दिल्ली, जेएनएन। शुक्रवार को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के पति बिज़नेसमैन राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी 4 दिन और बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दी। गिरफ़्तारी के बाद उन्हें  23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। राज ने अपनी गिरफ़्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। राज ने अपनी गिरफ़्तारी को अवैध बताया है। 

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बता दें, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को सोमवार को गिरफ़्तार किया था। उन पर अश्लील फ़िल्मों के कारोबार में लिप्त होने के आरोप हैं। पीटीआई के अनुसार, राज कुंद्रा की ओर से दावा किया गया है कि उनकी फ़िल्मों में यौनाचर से संबंधित कुछ भी नहीं है।

ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राज कुंद्रा ने परिनाम लॉ नाम की फर्म के ज़रिए अपनी याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि राज कुंद्रा एक बिज़नेसमैन हैं, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और भारत में एक ओवरसीज़ नागरिक हैं। गिरफ़्तारी से पहले नोटिस जारी करना ज़रूरी है, जो पुलिस ने नहीं किया। 

याचिका में कहा गया है कि 20 जुलाई को जिस मजिस्ट्रेट ने रिमांड पर भेजा था, उन्होंने इस बात पर ग़ौर नहीं किया कि अधिकतम सज़ा 7 साल है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनिवार्य किया है- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) और 41 (ए) का अनुपालन किये बिना गिरफ़्तारी पूरी तरह अवैध है। नोटिस आरोपी को हाज़िर होने और उसकी सफाई मांगने के लिए जारी किया जाता है। इसलिए उसे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता और फौरन ज़मानत पर रिहा किया जाए। 

उधर, राज कुंद्रा के वकील सुभाष जाधव ने भी दावा किया कि एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला, जिसे Pornographic कहा जाए। पुलिस ने 4000 पेज की चार्जशीट फाइल की है, लेकिन वीडियो में यौनाचार की गतिविधि नहीं ढूंढ सकी है, जो सेक्शन 67 ए के तहत अवैध है। बाक़ी सेक्शन ज़मानत योग्य हैं।

बता दें, सोमवार देर रात क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ़्तार कर लिया था। उन पर अश्लील वीडियो बनाकर ऐप के ज़रिए प्रसारित करने और इसका कारोबार करने के आरोप हैं। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी रायन थॉर्पे को भी पकड़ा था। मेडिकल जांच के बाद राज को पुलिस कमिश्नर के ऑफ़िस ले जाया गया था और मंगलवार दोपहर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज गिया गया।

शुक्रवार को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज की पुलिस कस्टडी चार दिन बढ़ाकर 27 जुलाई कर दी। मुंबई पुलिस ने अदालत से सात दिनों की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने शक़ जताया कि अश्लील वीडियो कारोबार से हो रही कमाई को राज ऑनलाइन सट्टेबाज़ी में लगा रहे थे। इसके लिए उनके कुछ खातों की जांच की जानी है।

वहीं, पुलिस का यह भी दावा है कि वॉट्सऐप चैट्स के ज़रिए उन्हें पता चला कि राज कुंद्रा 121 वीडियोज़ की किसी डील की बात कर रहे थे, जो 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये) में हो रही थी। यह डील अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जा रही थी।


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