हिट एंड रन केस: सलमान खान के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट रद्द
सलमान खान अभी इसी महीने जोधपुर अदालत से पांच साल की सजा सुनाने के बाद जेल गए थे और दो दिन बाद सेशन कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए।
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने साल 2002 के हिट एंड रन केस में फिल्म अभिनेता सलमान खान की गिरफ़्तारी का जमानती वारंट रद्द कर दिया है। इस मामले में सलमान को बरी किये जाने के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है।
इसी महीने अदालत ने सलमान खान के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत के जमानत न भरने के आदेश का पालन न करने पर वारंट जारी किया था। सलमान खान शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम् जी देशपांडे की अदालत में हाजिर हुए और जमानत की सारी औपचारिकता पूरी की जिसके बाद वारंट रद्द कर दिया गया। इसी साल फरवरी में सलमान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालते हुए कहा था कि वो अपनी पूर्व मैनेजर रेशमा शेट्टी की जगह अपने बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह जॉली उर्फ़ शेरा को जमानती बनाना चाहते हैं। अदालत ने , जो की राज्य सरकार की अभिनेता को बरी किये जाने के ख़िलाफ़ दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है , सलमान से कहा था कि वो जमानत की प्रक्रिया को पूरी करें। अदालत ने इस मामले में सलमान को पांच मार्च और 16 मार्च को दो नोटिस जारी किये थे, जिनमे से एक सलमान ने पिता सलीम खान ने रिसीव की थी। हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 दिसंबर को सलमान को सभी आपराधिक आरोपों से ये कहते हुए बरी कर दिया था कि पर्याप्त सबूत नहीं हैं। सलमान खान पर 16 साल पहले बांद्रा में अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे सोये हुए मजदूरों पर गाड़ी चढाने का आरोप रहा , जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। सलमान खान अभी इसी महीने जोधपुर अदालत से पांच साल की सजा सुनाने के बाद जेल गए थे और दो दिन बाद सेशन कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए।
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