पाली हिल संपत्ति विवाद में दिलीप कुमार को कोर्ट से बड़ी राहत
कोर्ट में यह भी कहा गया कि इस तरह किसी की सम्पति पर अपना हक़ जमाना सही नहीं है।
अनुप्रिया वर्मा, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महान अभिनेता दिलीप कुमार को पाली हिल स्थित जमीन के एक मामले में बड़ी राहत देते हुए 25 करोड़ रूपये देने के आदेश पर रोक लगा दी है l सायरा बानो लंबे समय से दिलीप कुमार के मुंबई स्थित पाली हिल मकान को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने arbitration tribunal के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें दिलीप कुमार से बिल्डर को 25 करोड़ देने को कहा था। बिल्डर ने दिलीप कुमार पर 176 करोड़ रुपए हर्जाना के रूप में देने को कहा था, हर्जाना दिलीप कुमार की प्रॉपर्टी पर हुए रिडेवलपमेंट अग्रीमेंट को लेकर दावा ठोका गया था।
आपको बता दें दिलीप कुमार की संपत्ति को लेकर विवाद 2006 से शुरू हुआ था। जब उन्होंने पहली बार शरयन्स डेवलपर के साथ उनके पाली हिल बंगले के डेवलपमेंट को साइन किया था। साल 2010 में शरयन्स ने यह डील प्रजिता डेवलपर को हैंडओवर कर दी थी।
मगर दिलीप साहब इस बात से खुश नहीं थे और इसलिए साल 2015 में वह इस डील से पीछे हट गए। ट्रिब्यूनल ने दिलीप कुमार को 25 करोड़ जमा करने के लिए कहा था, जिस पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बर्गेस कोलाबावाला ने रोक लगा दी है। कोर्ट में यह भी कहा गया कि इस तरह किसी की सम्पति पर अपना हक़ जमाना सही नहीं है।
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