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Gunjan Saxena The Kargil Girl: फिल्म की स्ट्रीमिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, नहीं लगेगी रोक

Gunjan Saxena The Kargil Girl दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है।

By Mohit PareekEdited By: Published: Wed, 02 Sep 2020 02:58 PM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2020 03:00 PM (IST)
Gunjan Saxena The Kargil Girl: फिल्म की स्ट्रीमिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, नहीं लगेगी रोक
Gunjan Saxena The Kargil Girl: फिल्म की स्ट्रीमिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, नहीं लगेगी रोक

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' की नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, करण जोहर, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड, नेटफ्लिक्स और अन्य लोगों को केंद्र और भारतीय वायुसेना की याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है।

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जस्टिस राजीव शेकधेर की सिंगल जज बेंच ने सरकार की याचिका पर जवाब देने के लिए धर्मा प्रोडक्शन की सीईओ, डायरेक्टर को जवाब देने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को पहले अदालत से संपर्क करना चाहिए था और यह देखते हुए स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया, क्योंकि यह पहले रिलीज हो चुकी है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि यह मामला भारतीय वायु सेना की गरिमा और प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालता है। साथ ही कहा गया है कि भारतीय वायुसेना को गलत रोशनी में चित्रित किया गया है, जिसमें लिंगभेद की बात कही गई है।

जैन ने कोर्ट को बताया कि फिल्म भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही उन्होंने पहले एनओसी ना लेने को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। बता दें कि फिल्म में इंडियन एयर फोर्स की नकारात्मक छवि को दिखाने से सेना नाराज है और उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी।

बता दें कि फिल्म इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर गुंजन सक्सेना की जिंदगी पर आधारित है, , जो 1999 के कारगिल वॉर की पहली महिला फाइटर पायलट थीं। फिल्म में गुंजन सक्सेना का किरदार जाह्नवी कपूर ने निभाया है। इस फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन ने किया है।  


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