पांच राज्यों में चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट से वोट नहीं डाल पाएंगे प्रवासी भारतीय मतदाता : चुनाव आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय मतदाताओं को मार्च और अप्रैल में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों (Electronically Transmitted Postal Ballot System ETPBS) की सहूलियत नहीं मिलेगी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय मतदाताओं को मार्च और अप्रैल में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों की सहूलियत नहीं मिलेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या विदेश में रह रहे भारतीय मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (Electronically Transmitted Postal Ballot System, ETPBS) की सुविधा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुड्डुचेरी विधानसभा चुनावों में दी जाएगी... मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इससे इनकार किया।
समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि चुनाव आयोग इस सुविधा को लागू करने से पहले विभिन्न हितधारकों से राय मशविरा करे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि जहां तक एनआरआई मतदाताओं का सवाल है आयोग (Election Commission, EC) ने कानून मंत्रालय को एक डेढ़ महीने पहले इस बारे में एक नोट भेजा है। कानून मंत्रालय ने इसे विदेश मंत्रालय को संदर्भित किया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि मैंने विदेश सचिव से भी इस मसले पर बात की है। विदेश सचिव का सुझाव है कि इस मसले पर हमें (EC) हितधारकों के साथ एक व्यापक बैठक करनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि यह बैठक एक महीने के भीतर हो सकती है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह सुविधा पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में मुहैया कराई जाएगी। सुनील अरोड़ा का कहना था कि इन चुनावों में ऐसा संभव नहीं है।
निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि इन विधानसभा चुनावों में तैनात हर कर्मचारी को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। यही नहीं इन पांचों विधानसभा चुनावों में ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जाएगी। कोरोना के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में आने वाले मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। यही नहीं उपुयक्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती भी की जाएगी।