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Bageshwar By-Election: आज से पांच सिंतबर तक बंद रहेंगी जनपदीय सीमाएं, शराब पर सख्त पांबदी; नाकाबंदी शुरू

Bageshwar By-Election भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार असामाजिक और विघटनकारी तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए जिले की अंर्तजनपदीय सीमाओं को बंद किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि उप निर्वाचन को सफलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए तीन सिंतबर की शाम पांच बजे से पांच सितंबर मतदान समाप्ति तक अंर्तजनपदीय सीमाएं बंद रहेंगी

By Prince SharmaEdited By: Prince SharmaPublished: Sun, 03 Sep 2023 05:13 AM (IST)Updated: Sun, 03 Sep 2023 05:13 AM (IST)
Bageshwar By-Election: आज से पांच सिंतबर तक बंद रहेंगी जनपदीय सीमाएं, शराब पर रहेगी सख्त पांबदी; नाकाबंदी शुरू

बागेश्वर, जागरण संवाददाता। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार बागेश्वर उप निर्वाचन को सफलता पूर्वक संपादित किया जाना है।

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भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार असामाजिक और विघटनकारी तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए जिले की अंर्तजनपदीय सीमाओं को बंद किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि उप निर्वाचन को सफलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए तीन सिंतबर की शाम पांच बजे से पांच सितंबर मतदान समाप्ति तक अंर्तजनपदीय सीमाएं बंद रहेंगी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को सीमाओं पर सघन नाकेबंदी करने के निर्देश दिए हैं।

शराब की दुकानें रहेंगी बंद

बागेश्वर उप निर्वाचन में मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में कोई भी मादक पदार्थ विक्रय नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त मतगणना दिवस आठ सिंतबर को निर्धारित नियमों के अधीन समस्त स्प्रिटयुक्त, मादक द्रव्यों के विक्रय पर पूर्णत: रोक रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि उप निर्वाचन को दृष्टिगत रखते मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात तीन सिंतबर की शाम पांच बजे से पांच सिंतबर मतदान समाप्ति तक और मतगणना दिवस आठ सितंबर को सभी देशी, विदेशी मदिरा के थोक, फुटकर दुकान, बार अनुज्ञापन, सैन्य कैंटीन अनुज्ञापनों आदि पूर्णत: बंद रहेंगे।

उन्होंने कहा आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सुसंगत आबकारी अधिनियमों और लोक प्रतिनिधितत्व अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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