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जमानत राशि के लिए Online payment की व्यवस्था नहीं, उम्मीदवारों ने दी नकदी

इन संसदीय चुनाव में Online payment की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सभी उम्मीदवारों ने अपनी अदायगी नकद ही जमा करवाई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 30 Apr 2019 01:42 PM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2019 09:03 PM (IST)
जमानत राशि के लिए Online payment की व्यवस्था नहीं, उम्मीदवारों ने दी नकदी

चंडीगढ़ [इन्द्रप्रीत सिंह]। तीन साल पहले हुई नोटबंदी के बाद, यदि किसी चीज का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है तो वह है Online payment, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन संसदीय चुनाव में Online payment की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सभी उम्मीदवारों ने अपनी अदायगी नकद ही जमा करवाई है।

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ऐसा नहीं है कि कोई Online राशि जमा नहीं करवाना चाहता था, लेकिन चुनाव के नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नियमों के मुताबिक जमानत राशि जनरल कैटेगरी के लिए 25 हजार रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 12 हजार रुपये है। इसे जमा करवाने के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहला विकल्प RBI की शाखा में जमा करवाना, दूसरा उस बैंक में जमा करवा सकते हैं, जिसमें सरकारी लेन देन होता है। तीसरा नकद अदायगी के जरिए यह राशि जमा करवाई जा सकती है।

उम्मीदवारों ने सबसे आसान विकल्प नकद अदायगी का ही चुना है। चुनाव विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हम लगातार पिछले दो-तीन सालों से Online payment किए जाने को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान जमानत राशि को जमा करवाने के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नोटबंदी के बाद Online payment को काफी प्रोत्साहन मिला है।

अब ज्यादातर लोग पेमेंट करने के लिए Online का विकल्प अपनाते हैं चाहे वह Paytm जैसे एप हैं या बैकों के अपने एप। ज्यादातर लोग अब Smart Phone इस्तेमाल करते हैं, जिससे आसानी से Online payment की जा सकती है, लेकिन चूंकि ऐसे नियम नहीं हैं इसलिए सभी नकद अदायगी का ही विकल्प इस्तेमाल करते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि दरअसल, नकद अदायगी एक तो आसान विकल्प है, दूसरा अपना नामांकन वापस लेने के दौरान यदि राशि बैंक के जरिए जमा करवाई हो, तो इसे वापस लेने में बड़ी कठिनाई होती है।

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