Puducherry Assembly Election Date : पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होंगे विधानसभा चुनाव, 2 मई को मतगणना
Puducherry Assembly Election Date मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर मतदाताओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राज्यों में चुनाव के दौरान प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। साथ ही मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया जाएगा।
नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान हो गया है। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक चरण में सभी 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। मतगणना 2 मई को होगी। पुडुचेरी में चुनाव की अधिसूचना 12 मार्च को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तिथि 19 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च और नाम वापसी की तिथि 22 मार्च है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुडुचेरी समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। ये राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर मतदाताओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राज्यों में चुनाव के दौरान प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। साथ ही मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया जाएगा। पांच राज्यों के 824 विधानसभा क्षेत्र में 18.6 करोड़ मतदाता 2.7 लाख बूथ पर मतदान करेंगे और पुदुच्चेरी में 1559 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
2016 के चुनाव ये भी स्थिति
2016 के चुनाव में कांग्रेस 15 सीटों पर जीती थी और डीएमके साथ मिलकर सत्ता में आई थी। वहीं, मुख्य विपक्षी दल एआईएनआरसी 8 सीटें ही जीत पाई थी। कांग्रेस और डीएमके गठबंधन सरकार के कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसलिए सदन में वी. नारायणसामी के नेतृत्व वाली इस सरकार का संख्या बल 11 रह गया था। वहीं, विपक्ष के पास 14 विधायक थे।
पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव, 3 सदस्यों को नामित करने का प्रविधान
पुडुचेरी में 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव होता है। यहां विधानसभा के तीन सदस्य नामित होते हैं। तीन सदस्यों को नामित करने का प्रविधान 1963 में किया गया था। हालांकि, इसका इस्तेमाल 1985 में एमओएच फारूक की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पहली बार किया गया था। तब से ये लगातार जारी है।
अभी लगा है राष्ट्रपति शासन
पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार के गिर जाने के बाद किसी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की प्रशासक से 22 फरवरी को मिली रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया गया। राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के विभिन्न प्रावधानों को भी निलंबित कर दिया।