EVM Tampering: कांग्रेस को बड़ा झटका, जबलपुर हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
EVM Tampering- हाई कोर्ट ने कांग्रेस की एसआईटी जांच की मांग भी खारिज कर दी है।
जबलपुर। EVM में गड़बड़ी को लेकर दायर की गई कांग्रेस की याचिका को जबलपुर हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट, ईवीएम को लेकर कांग्रेस द्वारा की गई शिकायतों पर निर्वाचन आयोग ने जो कदम उठाए थे, उससे संतुष्ट है। अपने फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। दरअसल कांग्रेस ने ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर जो याचिका दायर की थी, उसमें हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की थी। जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया।
निर्वाचन आयोग के वकील ने बताया कि एक दिसंबर को कांग्रेस ने रिजर्व ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर शिकायत की थी। इसमें सागर जिले में देर से जमा हुई ईवीएम का मामला प्रमुख था। कांग्रेस की इस शिकायत पर चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों, उनके पोलिंग एजेंट्स के साथ मिलकर विस्तृत जांच की। जिसकी एक रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को 4 दिसंबर को भेजी गई थी। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस ने 4 दिसंबर को एक और शिकायत मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को थी। जांच के बाद इस शिकायत की भी रिपोर्ट चुनाव आयोग ने कांग्रेस को सौंप दी थी।
हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हीं रिपोर्ट्स का हवाला देकर अपने तर्क रखे और ईवीएम में छेड़छाड़ की बात से इंकार किया। निर्वाचन आयोग की वकील की मानें तो कांग्रेस ने केवल रिजर्व ईवीएम को लेकर शिकायत की थी। जिसका जांच के बाद निराकरण कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में बताया कि पोलिंग ईवीएम और रिजर्व ईवीएम को अलग-अलग रखा गया था। ऐसे में गड़बड़ी की बात सही नहीं है।
गुरुवार को इस मसले पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष रखा था। आयोग ने कहा जो EVM लेट आयीं उनका मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया था।इस केस में सागर, सतना, भोपाल ,शाजापुर, खंडवा जिले के कलेक्टर को पक्षकार बनाया था। कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज फैसला आया है।