MP Election 2018: पटवा, पचौरी और पटेल के शपथ पत्रों पर आपत्तियां खारिज
MP Election 2018 मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई। जिसमें रिटर्निंग अधिकारी ने आपत्ति खारिज कर दी।
रायसेन। जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश पचौरी और उदयपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह पटेल के नामांकन फार्म के साथ जमा किए शपथ पत्र पर लगाई गई आपत्ति संबंधित क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों ने खारिज कर दी।
जानकारी के अनुसार भोजपुर सीट के निर्दलीय प्रत्याशी मानसिंह रघुवंशी तथा रवींद्र साहू ने निवार्चन अधिकारी आदित्य शर्मा के समक्ष आपत्ति लगाई थी कि भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा ने अपने शपथ पत्र के एक भाग में अपने ऊपर करीब 34 करोड़ रुपए, पत्नी के ऊपर करीब सवा दो करोड़ रुपए और पटवा ऑटोमोटिव पर करीब 34 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया है, लेकिन इसी शपथ पत्र के दूसरे भाग में पटवा ने स्वयं के ऊपर करीब 14 करोड़ रुपए कर्ज दिखाया है और पत्नी के नाम कोई कर्ज नहीं बताया।
इसके अलावा पटवा ने वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में दिए शपथ पत्र में जानकारी दी थी कि उन्होंने वर्ष 1983 में बीकॉम किया था, जबकि वर्ष 2018 में दिए गए शपथ पत्र में पटवा ने बताया है कि वर्ष 1984 में उन्होंने एमकाम किया था। आपत्तिकर्ताओं का कहना था कि एक वर्ष के अंतर में यूजी डिग्री से पीजी डिग्री कैसे हो गई। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई। जिसमें रिटर्निंग अधिकारी ने आपत्ति खारिज कर दी।
पचौरी पर लगाई आपत्ति भी निरस्त
भोजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश पचौरी के नामांकन को लेकर भाजपा प्रत्याशी की ओर से आपत्ति लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि पचौरी पर भोपाल में 2011 में प्रकरण दर्ज हुआ था। इसकी कोई जानकारी उन्होंने शपथ पत्र में नहीं दी है। यह आपत्ति रिटर्निंग अधिकारी ने निरस्त कर दी, क्योंकि आपत्ति से पहले ही पचौरी का नामांकन जांच के बाद स्वीकृत हो चुका था।
देवेंद्र पटेल के नामांकन पर यह लगी थी आपत्ति
उदयपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र पटेल के शपथ पत्र पर भाजपा प्रत्याशी की ओर से अधिवक्ता रामकुमार श्रीवस्तव ने आपत्ति लगाई थी। इसमें कहा गया था कि देवेंद्र पटेल के शपथ पत्र में न्यायिक टिकट कम लगे हैं। साथ ही हर पेज पर नोटरी एडवोकेट के प्रमाणीकरण हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए देवेंद्र पटेल का नामांकन निरस्त होना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया।