Lok Sabha Election 2019: मतदान केंद्रों में गड़बड़ी पर रहेगी पैनी नजर
शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक डॉ. हरिओम ने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों से से आग्रह किया वे मतदान दिवस पर शिथिलता न आने दें और निष्पक्ष होकर कार्य करें।
शिमला, जेएनएन। शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक डॉ. हरिओम ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के सूक्ष्म पर्यवेक्षकों से मतदान दिवस पर पूर्ण मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने का आग्रह किया है। डॉ. हरिओम शिमला जिला के मतदान प्रक्रिया के लिए नामित सभी सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा सूक्ष्म पर्यवेक्षक पारदर्शी मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों से आग्रह किया वे मतदान दिवस पर शिथिलता न आने दें और निष्पक्ष होकर कार्य करें।
सूक्ष्म पर्यवेक्षक मतदान केंद्रों पर पर्यवेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहेंगे। सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को सुनिश्चित बनाना होगा कि निर्वाचन आयोग के नियमों का पूर्ण अनुपालन हो। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की त्रुटि व गड़बड़ी पर सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को ध्यान देना होगा। आवश्यकता पड़ने पर वे सामान्य पर्यवेक्षक को भी सूचित कर सकते हैं।
मॉक पोल में विभिन्न उम्मीदवारों व नोटा को कम से कम 50 मत डाले जाए डॉ. हरिओम ने कहा सूक्ष्म पर्यवेक्षक विभिन्न मतदान दलों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। उन्हें मतदान दिवस पर सुबह छह बजे होने वाले मॉक पोल पर ध्यान देना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित बनाना होगा कि मॉक पोल में विभिन्न उम्मीदवारों व नोटा को कम से कम 50 मत डाले जाएं। यह प्रक्रिया विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के एजेंटों की उपस्थिति में पूर्ण की जाएगी।
मॉक पोल के बाद ईवीएम व वीवीपैट मशीन को दोबारा तैयार कर वास्तविक मतदान के लिए रखा जाएगा। मतदान सुबह सात से शाम छह बजे तक होगा। सूक्ष्म पर्यवेक्षक सुनिश्चित बनाएंगे कि मतदान केंद्र के अंदर पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य के पास मोबाइल फोन न हों। मतदान केंद्र के अंदर कैमरा अथवा वीडियो कैमरा भी नहीं लेकर जाया जा सकता है। सूक्ष्म पर्यवेक्षक को मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी।
दिव्यांग के साथ एक सहायक ही जाएगा अंदर
डॉ. हरिओम ने कहा सूक्ष्म पर्यवेक्षक सुनिश्चित बनाएंगे कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से दिव्यांग, वृद्ध एवं रोगी मतदाताओं के साथ एक सहायक जा सकें। केवल एक सहायक केवल एक बार ही किसी मतदाता के साथ जा सकेगा। उन्होंने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के मतदान संबंधी प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस दौरान सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को ईवीएम तथा वीवीपैट की कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल नरेश ठाकुर ने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के कार्य के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया।
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