12 मई को वोटिंग करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है
यदि किसी मतदाता के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है तो भी उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है।
नई दिल्ली, जेएनएन। लोकसभा चुनाव-2019 के अंतर्गत 12 मई को दिल्ली की सात सीटों (नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक) के साथ हरियाणा की 10 सीटों (कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत, गुड़गांव, भिवानी-महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, अंबाला, सिरसा, करनाल और रोहतक) पर भी मतदान होगा।
12 मई के दिन मतदाता को अपना वोट डालने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। यदि किसी मतदाता के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है, तो भी उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह अपनी पहचान की पुष्टि के लिए आयोग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। इसके लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है।
गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र (Gurgaon Lok Sabha Seat) के रिटर्निंग ऑफिसर एवं उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अभाव में कोई भी वोटर अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र-राज्य सरकार उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र व आधार कार्ड को दिखाकर मतदान कर सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदाता की सुविधा के लिए अन्य दस्तावेजों का प्रावधान किया है। इससे उनके पहचान की पुष्टि होगी, जिससे वह अपने मताधिकार से वंचित नहीं होगा। अमित खत्री की मानें तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव विश्व की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, इसलिए सभी का यह कर्तव्य है कि वह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती में अपना योगदान दें।
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