दक्षिण मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के खिलाफ FIR दर्ज, जानें पूरा मामला
मिलिंद देवड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
नई दिल्ली,एजेंसी। दक्षिण मुंबई में कांग्रेस के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हैं। दरअसल, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 171 (चुनाव के लिए झूठे बयान देना) और लोगों के अधिनियम की प्रस्तुति की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
कांग्रेस उम्मीदवार ने दावा किया कि शिवसेना ने 2015 में पौरुष महोत्सव के दौरान मुंबई के एक मंदिर के बाहर मांस पकाकर जैन समुदाय का अपमान किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए लोग लोकसभा चुनाव में शिवसेना को सबक सिखाएं। शिवसेना उम्मीदवार ने देवड़ा की इस टिप्पणी को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाते हुए कहा कि ये आरोप झूठा है और धार्मिक और संवेदनशील हैं।
2015 में, बृहन्मुंबई नगर निगम ने त्योहार के दौरान चार दिनों के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। भाजपा सरकार ने इस प्रतिबंध को आठ दिनों की जगह बढ़ाकर आठ दिनों तक करने के लिए कहा था। लेकिन शिवसेना के पास नगर निकाय में बहुुमत होने के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया था।