चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम चुनावी बांड योजना में दानदाताओं के नाम छिपाने के खिलाफ
निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बांड योजना में दानदाताओं के नाम छिपाने के खिलाफ है।
नई दिल्ली, एजेंसी। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह राजनीतिक दलों को धन देने के लिए चुनावी बांड जारी करने के खिलाफ नहीं है। वह दानदाताओं के नाम छिपाने के खिलाफ है। आयोग ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह चुनावी बांड योजना में पारदर्शिता चाहता है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड जारी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। चुनाव आयोग इसी सुनवाई में अपना पक्ष रख रहा था। चुनाव आयोग की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि हम उस दान का विरोध नहीं कर रहे हैं जो कि दान को वैध करता है। हम तो केवल इस योजना में पारदर्शिता चाहते हैं। हम दानदाताओं के नाम छिपाने के खिलाफ हैं।
इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनावी बांड पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की जरूरत बताई थी। एक याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चुनावी बांड का ज्यादातर फायदा एक ही दल को मिलने का आरोप लगाया था। हालांकि, सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता चुनावी भाषण दे रहे हैं।