केरल में 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, सहयोगी दलों के लिए छोड़ी 25 सीटें : के सुरेंद्रन
केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा है कि केरल में भाजपा 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा के सहयोगी दल राज्य में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ई. श्रीधरन की उम्मीदवारी की सिफारिश शीर्ष नेतृत्व से की गई है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शनिवार को देर शाम भाजपा मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। रात 10 बजे तक चली इस बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में बाकी बची विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन (K Surendran) ने इस बैठक के बाद कहा कि केरल में भाजपा 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा के सहयोगी दल राज्य में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमने ई. श्रीधरन की उम्मीदवारी की सिफारिश की है।
कांग्रेस-जे ने प्रत्याशियों की सूची जारी की
उधर केरल कांग्रेस (जोसफ) समूह ने छह अप्रैल को होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। यह पार्टी कांग्रेस की अगुआई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) में शामिल है। पार्टी सुप्रीमो पीजे जोसफ तोदुपुझा विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। वरिष्ठ नेता वकील मोंस जोसफ, के. फ्रांसिस जार्ज, थामस उन्नियादेन क्रमश: कादुतुरुती, इडुक्की और इरिनजालाकुडा क्षेत्रों से चुनाव मैदान में होंगे।
10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस-जे
समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक एमपी जोसफ के दामाद एवं पूर्व मंत्री और केरल कांग्रेस के सुप्रीमो केएम मणि त्रिकारिपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूडीएफ नेताओं ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि समझौते के मुताबिक, केरल कांग्रेस-जे को 10 सीटें दी गई हैं। केरल कांग्रेस-एम ने पिछले वर्ष यूडीएफ से करीब 30 साल पुराना अपना संबंध तोड़ लिया और वह माकपा की अगुआई वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा में शामिल हो गया। जोसफ की अगुआई वाला गुट यूडीएफ में ही शामिल रहा।
केरल सरकार को झटका
वहीं समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक केरल विधानसभा चुनाव से पहले विजयन सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2015 में विधानसभा में हंगामा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में वामदल के छह विधायकों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार ने तिरुअनंतपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। सीजेएम की अदालत ने इन विधायकों के खिलाफ न सिर्फ केस वापस लेने की मांग ठुकरा दी थी।