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Jharkhand Assembly Election 2019: आयोग ने जारी किया गाइडलाइंस, मतदान केंद्र पर एक घंटे पहले पहुंचें मतदानकर्मी

Jharkhand Assembly Election 2019विनय कुमार चौबे ने बूथ एजेंटों के लिए निर्देश जारी किया । जिन्हें राज्य के खर्च पर सुरक्षा घेरा दिया गया है वह बूथ एजेंट नहीं बन सकते।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 27 Nov 2019 08:22 AM (IST)Updated: Wed, 27 Nov 2019 08:22 AM (IST)
Jharkhand Assembly Election 2019: आयोग ने जारी किया गाइडलाइंस, मतदान केंद्र पर एक घंटे पहले पहुंचें मतदानकर्मी
Jharkhand Assembly Election 2019: आयोग ने जारी किया गाइडलाइंस, मतदान केंद्र पर एक घंटे पहले पहुंचें मतदानकर्मी

रांची, राज्य ब्यूरो। मतदान के दिन मतदानकर्मियों को क्या करना है और वहां मौजूद पार्टियों के बूथ एजेंट के लिए क्या गाइडलाइंस है, इसके बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने मंगलवार को एक गाइडलाइंस जारी किया। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रत्याशियों को मतदान केंद्रों पर बूथ एजेंट बैठाने की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग ने दी है। बूथ एजेंट का कार्य मतदान केंद्र में अपने प्रत्याशी के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ पीठासीन पदाधिकारी व मतदान पदाधिकारियों को मतदान के निर्बाध संचालन में सहयोग करना है।

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मतदान के निर्धारित समय से एक घंटे पहले मतदानकर्मी मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे और मॉक पोल में शामिल भी होंगे। वहां बूथ एजेंट भी मौजूद रहेंगे, ताकि कोई गड़बड़ी या आरोप-प्रत्यारोप की बात सामने न आने पाए। यह भी पता चल जाएगा कि ईवीएम समुचित तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, जिसे राज्य के खर्च पर सुरक्षा घेरा दिया गया है, वह बूथ एजेंट नहीं बन सकता है।

बूथ एजेंट की भूमिका व उनके लिए निर्देश

  1. मतदान के दिन मतदान केंद्र में मॉक पोल में शामिल होंगे और देखेेंगे कि ईवीएम ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं। 
  2. वोटिंग मशीन संबंधित सभी दस्तावेज को मतदान के पहले, उसके दौरान तथा उसके बाद नियम के अनुसार सुरक्षित व सीलबंद रखने में सहायता करना।
  3. यह तय करना कि मतदान केंद्र में प्रयुक्त की जा रही कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व ईवीएम के ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर रिटर्निंग अफसर के ब्योरे के अनुरूप हैं।
  4. मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र पर पहुंच जाना है। उन्हें पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से एक पास दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वे मतदान केंद्र के बाहर या भीतर जा सकेंगे।
  5. उन्हें मतदान केंद्र के भीतर या 100 मीटर के दायरे में किसी दल विशेष का बैज नहीं लगाना है।
  6. उन्हें मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में सेल्यूलर फोन/ कोर्डलेस फोन/ वायरलेस सेट ले जाने की अनुमति नहीं है।
  7.   बूथ एजेंट कहां बैठेंगे, यह पीठासीन पदाधिकारी तय करेंगे।

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