Jharkhand Election 2019: आचार संहिता के उल्लंघन की करें शिकायत, 100 मिनट में होगी कार्रवाई
Jharkhand Assembly Election 2019. विधानसभा चुनाव के दौरान गड़बडिय़ों पर नियंत्रण में सी-विजिल एप सहायक होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकता है।
रांची, राज्य ब्यूरो। आदर्श चुनाव आचार संहिता को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आम लोगों को बड़ा ही कारगर हथियार थमा दिया है। यह हथियार है 'सी-विजिल' एप। आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन को लेकर निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में इस एप पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि लोगों द्वारा 'सी-विजिल' एप पर की गई शिकायत को लेकर तत्काल कार्रवाई का प्रबंध किया गया है।
अधिकतम 100 मिनट में कार्रवाई हो जाएगी और शिकायत कर्ता को जानकारी भी दे दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी नागरिक द्वारा 'सी-विजिल' एप पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की दर्ज कराई गई शिकायत का निराकरण 100 मिनट के अंदर किया जाएगा। इसके तहत 'सी-विजिल' पर फोटो या वीडियो अपलोड होने के पांच मिनट के अंदर जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा जांच का निर्देश दिया जाएगा।
फिर 15 मिनट में उडऩदस्ता टीम चिह्नित स्थल की ओर रवाना होगा। 30 मिनट में उडऩदस्ते द्वारा जांच और त्वरित कार्रवाई की जाएगी और 50 मिनट में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी दी जाएगी।
पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन
'सी-विजिल' एप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने के लिए यूजर को एप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूजर अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला विधानसभा और निवास का पता दर्ज करके अपना एकाउंट एप पर बना सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए फोटो अथवा अधिकतम दो मिनट का वीडियो बनाकर पांच मिनट के अंदर अपनी शिकायत एप पर दर्ज करानी होगी।
ऐसे कर सकते हैं 'सी-विजिल' का इस्तेमाल
चौबे ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने के लिए फोटो या दो मिनट तक का वीडियो एप पर अपलोड करना होगा। फोटो या वीडियो अपलोड होते ही उस जगह का लोकेशन भी पता चल जाएगा, जहां आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले से रिकॉर्डेड वीडियो अथवा खींची गई तस्वीर को इस एप पर अपलोड नहीं किया जा सकता है। इसके साथ रिकॉर्ड किए गए वीडियो या तस्वीर को मोबाइल गैलरी से भी अपलोड से नहीं किया जा सकता है।
इन मामलों में दर्ज करा सकते हैं शिकायत
- शराब वितरण
- अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन
- रुपये बांटना
- संपत्ति का वितरण
- फर्जी खबर फैलाना
- धमकी देना
- भड़काऊ भाषण
- पेड न्यूज
- गिफ्ट बांटना
- मुफ्त परिवहन देना आदि
स्टेटस जानने की भी है सुविधा
इस एप पर कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को अपने पक्ष में प्रभावित करने वाली गतिविधियों और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत फोटो और वीडियो को अपनी पहचान उजागर किए बिना भेज सकता है। शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को शिकायत नंबर दिया जाएगा। इस शिकायत नंबर का इस्तेमाल वह अपनी अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई की वास्तविक स्थिति को जान सकता है। साथ ही, एफएसटी टीम द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई का स्टेटस अपलोड किया जाएगा और शिकायतकर्ता उसका स्टेटस भी जान सकेगा।