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Haryana Assembly Election 2019: मतदान के दिन जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे पोलिंग एजेंट

Haryana Assembly Election 2019 में मतदान के दिन जनप्रतिनिधि पा‍ेलिंग एजेंट नहीं बन पाएंगे। सांसद विधायक और स्थानीय निकायों के चेयरमैन के एजेंट बनने पर रोक लगा दी गई है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 08 Oct 2019 11:13 AM (IST)Updated: Tue, 08 Oct 2019 11:23 PM (IST)
Haryana Assembly Election 2019: मतदान के दिन जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे पोलिंग एजेंट
Haryana Assembly Election 2019: मतदान के दिन जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे पोलिंग एजेंट

चंडीगढ़, जेएनएन। Haryana Assembly Election 2019 में चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधियों के लिए कई तरह के प्रति‍बंध लगा दिए हैं। मतदान को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मतदान एवं मतगणना के दिन चुने हुए प्रतिनिधि पोलिंग, इलेक्शन एवं गणना एजेंट नहीं बन सकेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन विभाग ने जनप्रतिनिधियों के एजेंट बनने पर रोक लगा दी है। 

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सांसद-विधायक, स्थानीय निकायों के चेयरमैन के एजेंट बनने पर रोक

राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद, वर्तमान विधायक, निगमों के मेयर के साथ ही जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर परिषद के चेयरमैन को मतदान केंद्रों पर पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट और गणना एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था सभी राजनीतिक दलों पर लागू होगी। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति भी इन गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

सुरक्षा प्राप्त नेताओं पर भी पोलिंग, इलेक्शन एवं गणना एजेंट बनने पर प्रतिबंध

निर्वाचन विभाग ने यह कदम मतदाताओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए उठाया है। विभाग नहीं चाहता कि मतदान केंद्रों के भीतर पोलिंग के समय ऐसे व्यक्ति मौजूद रहें, जिन्हें देखकर मतदाता वोट डालने से पहले अपना निर्णय बदल सकता हो। चूंकि जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में मतदाताओं के काम कराए होते हैं।

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नियमों के मुताबिक कोई जनप्रतिनिधि मतदान के दौरान पोलिंग स्टेशन पर सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाएगा। चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार मतदान केंद्र पर जाकर मत प्रतिशत व मतदान के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है, लेकिन उसके अधिक समय तक केंद्र पर रहने को लेकर पाबंदी रहेगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से 100 मीटर के क्षेत्र में हथियार ले जाना भी वर्जित होगा। उम्मीदवार पोलिंग एजेंट के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो उसी बूथ का वोटर हो।

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मतदान के दिन प्रत्याशियों के वाहनों पर विशेष नजर

मतदान के दिन उम्मीदवार को एक वाहन, उसके एजेंट को एक वाहन और एक कार्यकर्ता को एक वाहन प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। वाहन में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। इन वाहनों को केवल वही व्यक्ति प्रयोग करेंगे, जिन्हें अनुमति होगी। वाहनों की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त देंगे। 

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