वोटर आइडी नहीं, फिर भी कर सकेंगे मतदान, इन 11 दस्तावेजों की ले सकते हैं मदद
विधानसभा चुनाव यदि किसी मतदाता के पास चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आइडी नहीं फिर भी वह मतदान कर सकेगा।
गुरुग्राम, जेएनएन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। यदि किसी मतदाता के पास चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आइडी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आयोग ने 11 अन्य दस्तावेजों का विकल्प दिया है जो पहचान पत्र का काम करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि मतदान के दिन वोटर को अपना मत डालने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। यदि किसी मतदाता के पास यह आइडी नहीं है तो वह अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, बैंक-डाकखाना द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज आदि को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि मतदाता जागरूकता को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, उस दौरान भी इस बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है।