'I Love Kejriwal' का स्टीकर लगाने पर कटा चालान तो HC पहुंचा ऑटो ड्राइवर, कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
Delhi Assembly Elections 2020 दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑटो पर लगे आई लव केजरीवाल (I love Kejriwal) विज्ञापन पर एतराज जताया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। Delhi Assembly Elections 2020: दिल्ली में ऑटो के पीछे लगे 'आई लव केजरीवाल' ('I love Kejriwal) लोगो का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी।
दरअसल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि ऑटो के पीछे सीएम केजरीवाल के समर्थन में 'I love Kejriwal' का स्टीकर लगाने पर पुलिस ने चालान काट दिया है।
बताया जा रहा है कि एक ऑटो चालाक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 'I love Kejriwal' का लोगो उसके ऑटो के पीछे लगा है इसकी वजह से पुलिस ने 10 हजार रुपये का चालान कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस बताए आखिर किस कानून के तहत 10 हजार रुपये का चालान किया है। अब पुलिस को इस मामले में जवाब देना पड़ेगा।
2015 में ऑटो चालकों ने किया था समर्थन
साल 2015 के विधानसभा चुनाव में ऑटो चालकों ने आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल का समर्थन किया था। सत्ता में आने पर दिल्ली सरकार ने ऑटो की फिटनेस, जीपीएस और डिम्ट्स शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से करीब 90 हजार ऑटो चालकों को लाभ मिल रहा है। इसके बाद टैक्सी चालकों की मांग पर टैक्सियों का फिटनेस, जीपीएस और सिम शुल्क को दिल्ली सरकार ने माफ कर दिया। परिवहन विभाग ने परमिट फीस 2000 से घटाकर 500 रुपये कर दिया था।
बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर हैं। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव होगा और 11 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
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