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Delhi Election 2020: भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो

Delhi Election 2020 धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि इन पांच वर्ष में केजरीवाल सरकार ने झूठे वादों के सिवाय कोई कार्य नहीं किया है।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 10:03 AM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 10:03 AM (IST)
Delhi Election 2020: भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो
Delhi Election 2020: भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में आखिरी चरण में पहुंचे प्रचार अभियान में भाजपा के सभी बड़े नेता चुनाव में उतर चुके हैं। एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां जन सभाएं कर रहे हैं वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता भी गलियों और मोहल्लों में जाकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने करोलबाग के भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चांदोलिया के समर्थन रोड-शो व पदयात्रा की।

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इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि इन पांच वर्ष में केजरीवाल सरकार ने झूठे वादों के सिवाय कोई कार्य नहीं किया है जबकि केंद्र सरकार ने दिल्ली में धौला कुआं का जाम खत्म किया। वहीं, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे बनाकर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने का सकारात्मक प्रयास किया लेकिन केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार के कामों में रोड़े अटकाने का कार्य करती है। इसकी वजह से गरीबों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया। दिल्ली के विकास के लिए अड़ंगे लगाने वाली नहीं, विकास वाली सरकार चाहिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ही दे सकती है।

भाजपा उम्मीदवार की याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा के एक उम्मीदवार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ गूगल व एक अखबार में प्रकाशित अपमानजनक लेख को हटाने के निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की एकल पीठ के अंतरिम फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि 31 जनवरी को एकल पीठ ने प्राथमिक तौर पर कुछ टिप्पणी की थी जिसका मामले के अंतिम परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। याचिकाकर्ता की मुख्य याचिका पर आगामी 19 फरवरी को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने सोमवार को कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी के स्वतंत्र संचार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं।


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