प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर तीन स्तर पर रखी जा रही नजर
विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्चों का हिसाब-किताब पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। उनके हर आयोजन हर चुनावी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वीडियो सर्विलांस और वीडियो अवलोकन टीम के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए गए सहायक व्यय प्रेक्षक भी चुनावी खर्च पर अपनी पैनी नजर रख रहे हैं।
गोपालगंज : विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्चों का हिसाब-किताब पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। उनके हर आयोजन, हर चुनावी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वीडियो सर्विलांस और वीडियो अवलोकन टीम के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए गए सहायक व्यय प्रेक्षक भी चुनावी खर्च पर अपनी पैनी नजर रख रहे हैं।
निर्वाचन कार्यालय के अनुसार कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की आंख में धूल न झोंक सके, इसके लिए विधान सभावार सर्विलांस दस्ता गठित किया गया है। आयोग के निर्धारित नियम के मुताबिक यदि किसी प्रत्याशी अथवा दल को कोई कार्यक्रम आयोजित करना है तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी जरूरी होगी। इस सूचना के आधार पर सर्विलांस टीम मौके पर पहुंचे कर पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करा रही है। इसके साथ ही कैमरे में कैद जानकारी और आयोजक की ओर से दी गई सूचना का मिलान किया जा रहा है। मिलान में फर्क आने पर आयोग नोटिस जारी करेगा। प्रत्याशियों अथवा कार्यक्रम आयोजकों द्वारा प्रयोग किए गए वाहनों, कुर्सियों, फर्नीचर, लाइट, लाउडस्पीकर के साथ ही बैनर, कटआउट तथा वक्ताओं द्वारा दिए गए भाषण और आयोजन में खर्च हुए अन्य व्यय पर भी तीन स्तर पर नजर रखी जा रही है।
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प्रत्येक गतिविधि की हो रही मॉनिटरिग
गोपालगंज : चुनाव खर्च, प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता, बैंक अकाउंट, एयरपोर्ट, सीमावर्ती इलाके पर हो रहीं गतिविधियों पर प्रशासन मॉनिटरिग कर रहा है। पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ही नहीं आम जनता भी निर्धारित सीमा से अधिक धन लेकर नहीं चल सकते। ऐसी हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं में प्रलोभन पैसे व अन्य सामग्रियों का लेनदेन तथा सीमापार से आने वाली फेक करेंसी आदि पर नजर रखी जा रही है। संबंधित विभागों के लिए गाइड लाइन भी निर्धारित है। व्यापारियों को बैंक की रसीद व परिचय पत्र लेकर चलना होगा। इसी तरह प्रत्याशी या पार्टी कार्यकर्ता तय से अधिक धनराशि लेकर नहीं चल सकेंगे।