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तीन दिन पुरानी बीयर और आठ दिन पुरानी शराब होगी बार से बाहर

राजधानी दिल्ली के होटल पब और बार में अब तीन दिन से पुरानी बीयर और आठ दिन से पुरानी व्हिस्की को नहीं रखा जा सकेगा। बार में एक बार बीयर वाइन शैंपेन और शराब के आने के बाद अगर वह तीन से आठ दिन में नहीे बिकती है तो उसे नष्ट करना पड़ेगा। कोई भी बार संचालक बार में एक बार आ चुकी शराब या बीयर को फिर से स्टॉक में नहीं दिखा सकेगा। बार में बीयर व शराब आदि को बेचने के लिए समय अवधि निर्धारित किए जाने की अधिसूचना दिल्ली सरकार के एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लक्जरी टैक्स डिपार्टमेंट ने होटलों और रेस्तरां के लिए जारी की है। जिसमें आठ दिनों से अधिक समय तक बार में रखी शराब को नष्ट करने का निर्देश दिया है। हालांकि रेस्तरां और होटल में बार संचालक इसे मनमाना निर्णय बता रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Aug 2019 08:57 PM (IST)Updated: Sat, 31 Aug 2019 06:41 AM (IST)
तीन दिन पुरानी बीयर और आठ दिन पुरानी शराब होगी बार से बाहर
तीन दिन पुरानी बीयर और आठ दिन पुरानी शराब होगी बार से बाहर

-31 अगस्त के बाद तीन दिन पुरानी बीयर, वाइन, शैंपेन को करना होगा नष्ट

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-आठ दिन से ज्यादा दिन तक बार में नहीं रखी जा सकेगी सिगल माल्ट व्हिस्की की बोतल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

दिल्ली के होटल, पब और बार में अब तीन दिन पुरानी बीयर और आठ दिन पुरानी व्हिस्की को नहीं रखा जा सकेगा। बार में एक बार बीयर, वाइन, शैंपेन और शराब के आने के बाद अगर वह तीन से आठ दिन में नहीं बिकती है, तो उसे नष्ट करना पड़ेगा। कोई भी बार संचालक बार में एक बार आ चुकी, शराब या बीयर को फिर से स्टॉक में नहीं दिखा सकेगा। यह अधिसूचना दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज, एंटरटेनमेंट एंड लक्जरी टैक्स ने होटलों और रेस्तरां के लिए जारी की है। हालांकि रेस्तरां और होटल में बार संचालक इसे मनमाना निर्णय बता रहे हैं।

दिल्ली सरकार के एक्साइज, एंटरटेनमेंट एंड लक्जरी टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 अगस्त को अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, बार में रखी जाने वाली शराब की अवधि निर्धारित करना शराब की चोरी और उसमें मिलावट को रोकना है। आबकारी विभाग के पुलिस आयुक्त रंजीत सिंह ने कहा है कि कोई भी रेस्तरां या होटल अपने बार शेल्फ पर तीन से आठ दिनों तक ब्रांड और कीमत के आधार पर शराब रख सकता है। 31 अगस्त से सुबह दस बजे से बीयर, वाइन, शैंपेन और एल्कोपॉप को तीन दिन से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकेगा। वहीं शराब को उसकी कीमत और ब्रांड के आधार पर पांच से आठ दिनों से अधिक नहीं रखी जाएगी। यहां तक कि सिगल माल्ट व्हिस्की की एक बोतल को भी आठ दिनों के बाद नष्ट करना होगा। आदेश में कहा गया है कि शराब को नष्ट करने की समयअवधि उस स्टॉक पर लागू होगी जो स्टोर से बार के लिए जारी किया गया है। समय सीमा खत्म होने पर कोई भी स्टॉक जो अनियंत्रित रहेगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा और जो बार काउंटर में होगा, उसे वहां से हटाया जाएगा। शराब को इन्वेंट्री एंट्री करने के सात दिनों के भीतर नष्ट कर दिया जाएगा।

हालांकि रेस्तरां और होटल में बार संचालकों का कहना है कि मिलावट व शराब की चोरी रोकने के उद्देश्य से आबकारी विभाग के इस प्रयास का स्वागत करते हैं, लेकिन इस निर्णय से प्रतिमाह करीब 20 लाख रुपये की शराब प्रत्येक बार से नाली में बहाई जाएगी। जिससे बार संचालकों को खासा नुकसान होगा। जबकि कई जगह तो स्थिति यह होगी कि अधिकांश बार संचालकों को अपना आधे से अधिक बार को खत्म करना पड़ेगा। एक रेस्तरां के बार संचालक का कहना है कि इस समय जो भी शराब बार के सामने लोगों को दिखाने के लिए रखी जाती है, वह हर दिन नहीं बिकती है। अगर आठ दिन तक बार में रखी शराब को नष्ट करना पड़ा तो कुछ महीनों में ही बार बंद करने की नौबत आ जाएगी।

ऐसे तय होगा समय

रेस्तरां या बार के स्टोर द्वारा एक बोतल जारी किए जाने के समय से उसका बार में रखे जाने का समय शुरू होगा। बार या रेस्तरां जो भी शराब परोसता है, उसके परिसर में एक स्टोर है और एक लॉगबुक या रजिस्टर में बार को जारी की गई शराब की पूरी जानकारी रखनी होगी। आबकारी विभाग के अनुसार शराब में मिलावट और एक्सपायरी डेट की शराब की बिक्री की शिकायत मिलने पर समय सीमा निर्धारित की गई है। समय अधिक बढ़ाने पर एक्सपायरी डेट की बीयर और शराब की बोतलों को रिफिल करने या उसमें मिलावटी शराब भरे जाने की संभावना है। अधिकारियों ने दावा किया है कि कोई भी बड़ा होटल जो करोड़ों रुपये की शराब रखता है, वह बिना बिके शराब को बाहर निकालने से रोकने के लिए ब्रांड की संख्या को कम करने का विकल्प चुन सकता है।

हाल ही में द्वारका स्थित एक नामी होटल के नाइट क्लब में एक्सपायरी डेट की बीयर मिलने के बाद आबकारी विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है। बार में शराब रखने की यह होगी नई व्यवस्था

ब्रांड अधिकतम समय

बीयर, वाइन और शैंपेन तीन दिन

डेढ हजार रुपये तक की शराब पांच दिन

डेढ़ हजार रुपये से महंगी शराब आठ दिन

सिगल माल्ट व्हिस्की आठ दिन


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