Move to Jagran APP

दो साल का संपत्ति कर देने पर 15 साल तक का बकाया माफ

बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर बीते व वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर

By JagranEdited By: Published: Sat, 11 Jul 2020 10:14 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jul 2020 10:14 PM (IST)
दो साल का संपत्ति कर देने पर 15 साल तक का बकाया माफ
दो साल का संपत्ति कर देने पर 15 साल तक का बकाया माफ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी सौगात दी है। दो साल का संपत्ति कर जमा करने पर इन लोगों का 15 साल तक का संपत्ति कर माफ करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना मार्च में लागू की गई थी, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी। इसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दिया गया है। इसके बाद संपत्ति कर जमा करने वालों को ब्याज सहित कर जमा करना होगा।

loksabha election banner

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अनुसार आम माफी योजना के तहत जिन लोग ने वर्ष 2004 से लेकर अब तक संपत्ति कर जमा नहीं किया है। उन्हें दो वर्ष का संपत्ति कर जमा करने पर वर्ष 2004 से लेकर 2018-19 तक का बकाया संपत्ति कर माफ किया जाएगा। यानी इन लोगों को वर्ष 2019-20 व 2020-21 का संपत्तिकर ही जमा करना होगा।

दक्षिणी निगम की स्थायी समिति की बैठक ने शुक्रवार को इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत निगम ने अनधिकृत कॉलोनियों के संपत्ति मालिकों का वर्ष 2018-19 तक के संपत्ति कर के साथ ब्याज व जुर्माना भी माफ कर दिया है। हालांकि, योजना का लाभ पाने के लिए 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा करना होगा। दरअसल, मार्च में यह योजना लागू की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग इसका लाभ नहीं ले पाए थे। इसकी वजह से संपत्ति कर जमा करने के समय में वृद्धि की गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.