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पानी बर्बादी रोकने को चलेगा अभियान: राघव चड्ढा

कोरोना अपडेट- -नई दिल्ली कोरोना के नए मामलों पर रिपोर्ट। पिछले तीन दिनों से 65 सौ से ज्यादा मामले आ रहे हैं। 350-नौ राहुल चौहान -नई दिल्ली कोरोना मरीजों के संक्रमण के हिसाब से नहीं बन रहे दिल्ली में कंटेनमेंट जोन। जिन जिलों में ज्यादा है संक्रमण के मामले वहां ज्यादा नहीं हैं कंटेनमेंट जोन। जिलों के डीएम अपने हिसाब से बना रहे हैं कंटेनमेंट जोन। जबकि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कंटनेमेंट जोन मानी गई है बेहतर प्रक्रिया। 400-पांच वीके शुक्ला

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Nov 2020 11:15 PM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 11:15 PM (IST)
पानी बर्बादी रोकने को चलेगा 
अभियान: राघव चड्ढा
पानी बर्बादी रोकने को चलेगा अभियान: राघव चड्ढा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बोर्ड के प्रवर्तन अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी को लेकर किए जाने वाले चालान और जुर्माना करने में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल बोर्ड का लक्ष्य राजधानी में 24 घटे व सातों दिन पानी आपूíत करने की है। इसलिए पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सतर्क रहना होगा।

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पिछले वर्ष कम चालान काटने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। लोगों में संदेश पहुंचना जरूरी है कि जल बोर्ड पानी की बर्बादी या अवैध कनेक्शन को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने अधिकारियों को एक महीने के लिए जल बोर्ड के सतर्कता अभियान चलाने के लिए रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया। इस अभियान में उन सभी इलाकों में जल बोर्ड की टीम जाएगी जहा पर नियमों का ज्यादा उल्लंघन हो रहा है। अभियान के तहत लोगों के चालान काटने के साथ-साथ उन्हें जल के सदुपयोग को लेकर भी जागरूक किया जाएगा।

जल बोर्ड उपाध्यक्ष ने कहा कि यह भी देखने में आया है कि कई बार घर में प्रयोग के लिए गए पानी का कनेक्शन गैर घरेलू या व्यावसायिक कार्यो में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जल बोर्ड विभिन्न जल बोर्ड एक्ट के तहत चालान करेगा। इसमें जल बोर्ड एक्ट 1998 सेक्शन 19 (1) के तहत पानी की बर्बादी का दुरुपयोग करने पर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दो हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ-साथ गलती दोबारा होने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं,जल बोर्ड एक्ट 1998 के सेक्शन 10 (1) के तहत घरेलू पानी का कनेक्शन गैर घरेलू काम में उपयोग करने पर एक हजार जुर्माना से लेकर गलती दोहराने पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि सीवर में गंदगी या कचरा बहाने से सीवर बंद हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ एक दो लोगों की वजह से अन्य लोगों को भी नुकसान होता है। इसको देखते हुए अब सीवर में कचरा बहाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।


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