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ई-कॉमर्स साइट पर बेचे जा रहे उत्पादों पर उत्पादक देश का नाम हो प्रदर्शित

ई-कॉमर्स साइट पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर उत्पादक देश का नाम प्रदर्शित करने की मांग की गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Jul 2020 06:51 PM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2020 06:51 PM (IST)
ई-कॉमर्स साइट पर बेचे जा रहे उत्पादों पर उत्पादक देश का नाम हो प्रदर्शित
ई-कॉमर्स साइट पर बेचे जा रहे उत्पादों पर उत्पादक देश का नाम हो प्रदर्शित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली:

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ई-कॉमर्स साइट पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर उत्पादक देश का नाम प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, रिलायंस रिटेल के अजियो लाइफ, न्याका रिटेल और डेकाथलॉन स्पो‌र्ट्स को नोटिस जारी कर 22 जुलाई तक पक्ष रखने को कहा है।

अधिवक्ता अमित शुक्ला ने याचिका दायर कर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत बनाए गए नियमों को लागू करने की मांग की है। एक्ट के नियमों के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जा रहे उत्पादों पर मूल देश के नाम को प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पड़ोसी देशों के बजाए भारतीय सामानों को बढ़ावा देने और खरीदने की भारत सरकार की अपील का देश के नागरिक अनुपालन करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे उत्पादों पर उत्पादन करने वाले देशों का नाम प्रदर्शित किया जाए।

याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिभर भारत को बढ़ावा देने के लिए नए उत्पाद को पंजीकृत करने के दौरान मूल देश का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन विक्रेताओं ने अधिसूचना जारी करने से पहले अपने उत्पादों को अपलोड किया है उन्हें इसे अपडेट करने की जानकारी दी जा रही है। अधिवक्ता ने दलील दी कि अगर ई-कॉमर्स साइट पर उत्पादक देश का नाम नहीं दिया जाता तो इसका नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा।


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