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सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

तत्काल प्रभाव से सभी हॉस्टल को खाली कराने को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 12:01 AM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 12:01 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली:

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तत्काल प्रभाव से सभी हॉस्टल को खाली कराने को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा 8 जुलाई को जारी की गई अधिसूचना हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ मनमानी है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से मामले का स्वत: संज्ञान लेकर आदेश जारी करने की अपील की।

सत्यम ने लिखा कि कोरोना महामारी के समय में जो छात्र अपने घर जा सकते थे, वो जा चुके हैं। इस समय वही छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं, जो सार्वजनिक परिवहन की सुविधा न होने या फिर आíथक समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कोरोना के बढ़ने के बीच अगर छात्रों से जबरन हॉस्टल खाली कराया जाता है तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। उन्होंने यह भी लिखा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हॉस्टल खाली कराना चाहता है तो फिर वह छात्रों को यात्रा भत्ते का भुगतान करे।

8 जुलाई को विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर आरके उपाध्याय ने अधिसूचना जारी कर निर्देश दिया था कि सभी हॉस्टल तत्काल प्रभाव से खाली किए जाएं और अगर वे खाली न करें तो जबरन खाली कराया जाए।


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