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पूर्व कोयला सचिव सहित छह लोगों पर आरोप तय

कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता सहित छह पर आरोप तय कर दिए हैं। मध्यप्रदेश के थिसगोरा-बी रुद्रापुरी कोल ब्लॉक को गलत तरीके से कमल स्पोज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) को आवंटित करने के

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2015 09:08 PM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2015 09:16 PM (IST)
पूर्व कोयला सचिव सहित छह लोगों पर आरोप तय

नई दिल्ली। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता सहित छह पर आरोप तय कर दिए हैं। मध्यप्रदेश के थिसगोरा-बी रुद्रापुरी कोल ब्लॉक को गलत तरीके से कमल स्पोज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) को आवंटित करने के मामले मे आरोप तय किए गए हैं।

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विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने आइपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 409 (सरकारी कर्मचारियो द्वारा आपराधिक विश्वासघात) व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं।

पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता के अलावा मामले में मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव केएस करोपहा व डायरेक्टर (कोल एलोकेशन-1) केसी समरिया, केएसएसपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार अहलूवालिया तथा चार्टर्ड अकाउंटेट अमित गोयल को आरोपी बनाया गया है।

मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। इसी दिन सभी आरोपी सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकारने व नकारने को लेकर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले एक अक्टूबर को अदालत ने सभी पर आरोप तय करने का आदेश दे दिया था। हालांकि औपचारिक रूप से आरोप तय होना बाकी था।

अभियोजन पक्ष को बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंधेरे मे रखकर गुप्ता व अन्य आरोपियों ने इन कंपनियो को फायदा पहुंचाते हुए कोल ब्लॉक आवंटित कर दिए थे। बीते वर्ष अक्टूबर में ही अदालत ने सभी आरोपियो को समन भेजा था और मामले में आरोपी बनाया था। फिलहाल सभी को अदालत से जमानत मिल चुकी है।

सीबीआई का कहना है कि सभी आरोपियों ने मिलीभगत कर आरोपी कंपनी से जुड़े तथ्य गलत तरीके से पेश किए। बाद मे कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया।


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