सलमान खुर्शीद को साकेत कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : डीपीएस सोसाइटी के दफ्तर में जबरन घुसने के मामले में हाई कोट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
डीपीएस सोसाइटी के दफ्तर में जबरन घुसने के मामले में हाई कोर्ट ने काग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को अगली तारीख पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दे दी है। साकेत कोर्ट ने सलमान खुर्शीद को प्रकरण में बतौर आरोपी समन जारी किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने काग्रेस नेता को राहत देते हुए आदेश दिया कि सलमान खुर्शीद की तरफ से उनके वकील अदालत में मौजूद रहें। साथ ही कोर्ट ने सलमान खुर्शीद की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। खुर्शीद ने याचिका में अपने खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने की माग की है।
दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी ने 30 मार्च 2015 को पुलिस को दी एक शिकायत में आरोप लगाया था कि सलमान खुर्शीद ने महिला शारदा नायक के साथ जबरन सोसाइटी चेयरमैन के दफ्तर में घुसकर कब्ज़ा कर लिया था। मामले में पुलिस ने फरवरी 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया था। जिसमे उनका नाम नहीं था लेकिन पूरक आरोप पत्र जो करीब डेढ़ साल बाद दाखिल किया गया। उसमें सलमान खुर्शीद समेत पांच अन्य को आरोपी बनाया गया था। सलमान खुर्शीद के खिलाफ साकेत कोर्ट ने 8 जनवरी को बतौर आरोपी सम्मन जारी किया था। इसे रद कराने के लिए सलमान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई 9 मई को होगी।