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प्राथमिक मतदाता सूची जारी, 15 तक पेश कर सकते हैं दावे व आपत्ति : पुष्पेंद्र सिह

छावनी निर्वाचन नियम 2007 के अनुसार हर साल एक जुलाई को छावनी परिषद की ओर से जारी की जाने वाली प्राथमिक मतदाता सूची को जारी कर दिया गया है। छावनी परिषद के स्थायी निवासी 15 अगस्त से पहले छावनी परिषद कार्यालय पर आकर इस सूची को देख सकते है और अपने दावे व आपत्ति पेश कर सकते है। इस बावत ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इसे कार्यालय व सभी वार्ड में जगह-जगह चस्पा दिया गया है। मतदाता सूची में यदि किसी स्थायी मतदाता का सूची में नाम दर्ज नहीं है तो वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस बावत सूचना देकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। वहीं जिसका नाम या पते में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो वह उसे भी दुरुस्त करवा सकता है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 08:14 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 08:14 PM (IST)
प्राथमिक मतदाता सूची जारी, 15 तक पेश कर सकते हैं दावे व आपत्ति
: पुष्पेंद्र सिह
प्राथमिक मतदाता सूची जारी, 15 तक पेश कर सकते हैं दावे व आपत्ति : पुष्पेंद्र सिह

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : छावनी निर्वाचन नियम, 2007 के अनुसार हर साल एक जुलाई को छावनी परिषद की ओर से जारी की जाने वाली प्राथमिक मतदाता सूची को जारी कर दिया गया है। छावनी परिषद के स्थायी निवासी 15 अगस्त से पहले छावनी परिषद कार्यालय पर आकर इस सूची को देख सकते हैं और अपने दावे व आपत्ति पेश कर सकते हैं। इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है और इसे कार्यालय व सभी वार्ड में जगह-जगह चस्पा कर दिया गया है। मतदाता सूची में यदि किसी स्थायी मतदाता का सूची में नाम दर्ज नहीं है तो वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस बाबत सूचना देकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। वहीं जिसके नाम या पते में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, तो वह उसे भी दुरुस्त करवा सकता है।

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मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि वार्डो के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह मतदाता सूची तैयार नहीं की गई है, बल्कि छावनी निर्वाचन नियम, 2007 के अनुसार हर साल एक जुलाई को मतदाता सूची को जारी करना अनिवार्य है। किसी आपात स्थिति में यदि केंद्र सरकार आदेश जारी करती है तो उसी स्थिति में पुरानी मतदाता सूची को दोबारा जारी कर दिया जाता है। पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में छावनी स्कूल के अध्यापकों को 27 मई को ही मतदाता सूची तैयार करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया था, ताकि वे 13 जून तक अपना काम खत्म कर लें। पर 13 जून को काम खत्म नहीं हुआ, तब 17 व 29 जून को दो बार रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया था।


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