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लोन की धोखाधड़ी में नीरा राडिया सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्ल्यू) ने बैंक लोन की धोधाधड़ी में नीरा राडिया सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Nov 2020 08:45 PM (IST)Updated: Sat, 07 Nov 2020 08:45 PM (IST)
लोन की धोखाधड़ी में नीरा राडिया सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
लोन की धोखाधड़ी में नीरा राडिया सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने लोन की धोखाधड़ी में नीरा राडिया, करुणा मेनन, सतीश नरूला और यतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपित नयति हेल्थकेयर के निदेशक हैं। आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. राजीव शर्मा ने विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से लोन लेकर 300 करोड़ रुपये से अधिक के गबन के मामले में चारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। जिसके बाद चार नवंबर को सभी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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डॉ. राजीव शर्मा की ओएसएल नाम की हेल्थकेयर कंपनी है। कंपनी का दक्षिणी दिल्ली में पहले से एक अस्पताल चल रहा है। वहीं, उनकी नारायणी इंवेस्टमेंट लिमिटेड और नयति हेल्थकेयर एंड रिसर्च के माध्यम से गुरुग्राम में एक अन्य अस्पताल के अधिग्रहण की तैयारी थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक डॉ. शर्मा भी नयति हेल्थकेयर से जुड़े हुए हैं। वे इस फर्म के कार्यकारी निदेशक हैं।

शिकायकर्ता के मुताबिक, नयति हेल्थकेयर के निदेशकों ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डीएचएफएल व अन्य स्रोतों से 600 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लिया। लेकिन, इस राशि में से मात्र 311 करोड़ का ही निवेश नयति हेल्थकेयर के प्रोजेक्ट में किया गया। वहीं, अस्पताल परियोजना के लिए यस बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी 60 करोड़ रुपये लोन लिया गया। इसके बाद आरोपितों ने लोन के रुपये गलत तरीके से अन्य खाते में स्थानांतरित कर निकाल लिए गए।

इस मामले में नयति हेल्थकेयर एंड रिसर्च के प्रवक्ता ने कहा कि डॉ. शर्मा के आरोप पूरी तरह निराधार हैं और गलत मंशा से मुकदमा दर्ज कराया गया है। कंपनी पुलिस को जांच में हर संभव मदद करेगी।


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