राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :
कोरोना संक्रमण को रोकने के मद्देनजर लागू हुए लॉकडाउन को क्रमिक रूप से खोलने की प्रक्रिया के तहत अनलॉक-2 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली में अनलॉक-2 के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक रात के कर्फ्यू का समय 10 बजे से सुबह 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता था। इसके अलावा दिल्ली में फिलहाल मेट्रो, जिम व बार पर रोक बरकरार रहेगी।
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव आदेश जारी करते हुए बताया कि रात में कर्फ्यू में एक घटे की छूट को छोड़कर अधिकारियों को बाकी निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
ये सेवाएं हैं बंद
मेट्रो रेल सेवा, सभी शिक्षण संस्थान, होटल और अन्य हास्पिटिलिटी सेवाएं, सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडोटोरियम, एसेंबली हॉल भी अभी बंद हैं।
इसके अलावा धाíमक, राजनीतिक, सामाजिक रैली व प्रदर्शन पर प्रतिबंध जारी है। पहले की तरह शादी विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के एकत्रित होने की इजाजत है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गो, 10 साल के कम उम्र के बच्चों व गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पहले की तरह प्रतिबंध तो नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई है।
कुछ अपवाद भी रहेंगे
निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस, डॉक्टर, सरकारी अधिकारियों, फंसे लोगों के लिए क्वारंटाइन सुविधा वाले होटल आदि को अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑनलाइन व डिस्टेंस लìनग को अनुमति रहेगी और बढ़ावा दिया जाएगा।
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