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खान मार्केट व सीपी में बिना एनओसी के चल रहे रेस्टोरेंट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कनॉट प्लेस व खान मार्केट में नियमों को ताक पर रखकर रेस्टोरे

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Dec 2017 11:34 PM (IST)Updated: Tue, 19 Dec 2017 11:34 PM (IST)
खान मार्केट व सीपी में बिना 
एनओसी के चल रहे रेस्टोरेंट
खान मार्केट व सीपी में बिना एनओसी के चल रहे रेस्टोरेंट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कनॉट प्लेस व खान मार्केट में नियमों को ताक पर रखकर रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं। बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के चल रहे इन रेस्टोरेंट को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2018 को होगी।

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याचिका में दावा किया गया कि रेस्टोरेंट को दमकल विभाग से एनओसी नहीं मिली है और वहां पर आवाजाही का रास्ता छोटा है। मंजीत सिंह की तरफ से दायर जनहित याचिका में माग की गई कि ऐसे रेस्टोरेंट में बैठने की संख्या सीमित हो और 50 से अधिक क्षमता वाले रेस्टोरेंट में दमकल विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य किया जाए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि खुले में धड़ल्ले से शराब परोसी जा रही है, जोकि लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन है।


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