आप विधायक सोमदत्त को मिली जमानत
जासं, नई दिल्ली : वर्ष 2013 व 2015 में दिए गए शपथ पत्र में माता-पिता के आश्रित होने संबंधी झूठ
जासं, नई दिल्ली : वर्ष 2013 व 2015 में दिए गए शपथ पत्र में माता-पिता के आश्रित होने संबंधी झूठी जानकारी देने के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सदर बाजार से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को जमानत दे दी है। महानगर दंडाधिकारी अभिषेक मल्होत्रा ने सोमदत्त को दस हजार के निजी मुचलके पर राहत दी।
सदर बाजार से भाजपा प्रत्याशी रहे प्रवीण जैन ने मामले में याचिका दायर की थी। जैन ने आरोप लगाया था कि 2013 और 2015 में नामाकन फार्म भरने के समय सोमदत्त ने अपने माता-पिता को आश्रित सदस्यों के रूप में घोषित नहीं किया। हालाकि, उन्होंने अपने माता-पिता को आश्रितों के रूप में घोषित कर दिल्ली कर्मचारी स्वास्थ्य कल्याण योजना (डीईएचडब्ल्यूएस) का लाभ लिया। सोमदत्त ने जान-बूझकर सूचना दबा दी और सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। कोर्ट ने 26 अप्रैल को सोमदत्त के खिलाफ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) की धारा 125 ए (झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का दंड) और धारा 177 (झूठी जानकारी प्रस्तुत करने) के तहत आरोप तय किए थे।