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Zafarul Islam Khan sedition case: जफरुल-इस्लाम खान को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत

Zafarul Islam Khan sedition case दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जफरूल खान को नोटिस भेजकर उसे अपना मोबाइल फोन व लैपटॉप जल्द जमा करने को कहा था।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 12 May 2020 11:29 AM (IST)Updated: Tue, 12 May 2020 02:10 PM (IST)
Zafarul Islam Khan sedition case: जफरुल-इस्लाम खान को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत
Zafarul Islam Khan sedition case: जफरुल-इस्लाम खान को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Zafarul Islam Khan sedition case: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल-इस्लाम खान को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस को सोशल मीडिया पर एक कथित विवादास्पद बयान को लेकर राजद्रोह के आरोपों के साथ एफआईआर में कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आदेश दिया। जफरुल को 22 जून 2020 तक राहत दी गई है।

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जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जफरूल खान को नोटिस भेजकर उसे अपना मोबाइल फोन व लैपटॉप जल्द जमा करने को कहा था। जिससे उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी। उसे यह डिवाइस 12 मई तक स्पेशल सेल के पास जमा करने को कहा गया है। इस पोस्ट के शेयर होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा था। जिसके बाद खान को अपने बयान से पीछे भी हटना पड़ा था। उसने सफाई देते हुए कहा था कि अगर उसके बयान से किसी को चोट पहुंची हो तो वह माफी मांग रहा है। इससे पहले जफरूल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन नहीं मिली।

वहीं, देशद्रोह के मामले में फंसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चेयरमैन पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है।न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ व न्यायमूर्ति संगीता की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार के वकील अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि 30 अप्रैल को उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक आयोग एक्ट की धारा-4 के तहत कार्रवाई की जाए।

उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने इसके साथ ही जफरुल इस्लाम के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। पीठ ने उक्त आदेश के साथ ही जफरुल को पद से हटाने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा कि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगड़ सकता था और यह गंभीर मामला है।

सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी सुभाष चन्द्र ने याचिका दायर कर जफरुल को चेयरमैन पद से हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 2 मई को एक शिकायत के आधार पर स्पेशल सेल ने जफरुल के खिलाफ देशद्रोह समेत अन्य धारा में मामला दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जफरुल ने कहा था कि वे अपने बयान पर कायम हैं।समाप्त विनीत


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