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नौकरी के बहाने बिहार से दिल्ली बुलाकर पत्नी को बनाया बंधक, पति पहुंचा हाई कोर्ट

बदमाशों ने फोन पर बताया कि शुरू में महिला को नौकरी दी जाएगी ऐसे में सिर्फ उसे ही दिल्ली आना है इसके कुछ समय बाद पति को नौकरी दी जाएगी। इसके तहत 29 मई को महिला बिहार से दिल्ली के पहाड़गंज स्थित एक होटल में ठहरी थी।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 30 Jun 2022 06:20 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jun 2022 06:20 PM (IST)
नौकरी के बहाने बिहार से दिल्ली बुलाकर पत्नी को बनाया बंधक, पति पहुंचा हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर पुलिस को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। नौकरी के झांसा देकर पत्नी को दिल्ली बुलाने के बाद बंधक बनाने के खिलाफ पति ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट को पत्नी को पेश करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता का दावा है कि कुछ लोगों द्वारा कई अन्य महिलाओं के साथ उनकी पत्नी को जंजीर से बांध कर रखा गया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला व न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ को पुलिस ने सूचित किया कि वर्तमान में महिला ओमान में है। इस पर पीठ ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई सात जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

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अधिवक्ता लोकेश अहलावत के माध्यम से याचिका दायर कर याची ने कहा कि अप्रैल माह में उनकी पत्नी पर फोन करके पहाड़गंज के एक होटल में नौकरी की पेशकश की गई। शुरुआत में उन्होंने फर्जी काल समझकर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। लेकिन, इसके बाद एक ही नंबर के जरिए कई लोगों ने फोन किया तो उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

फोन पर उन्हें बताया गया था कि शुरू में महिला को नौकरी दी जाएगी, ऐसे में सिर्फ उसे ही दिल्ली आना है, इसके कुछ समय बाद पति को नौकरी दी जाएगी। इसके तहत 29 मई को महिला बिहार से दिल्ली के पहाड़गंज स्थित एक होटल में ठहरी थी। हालांकि, उसके बाद उसका फोन नहीं मिला।

आठ जून को याचिकाकर्ता को उसकी पत्नी ने फोन करके बताया कि उसे कई अन्य महिलाओं के साथ एक बड़े हाल में जंजीर से बांधकर रखा गया है और उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। याची ने कहा कि उसकी पत्नी ने बताया कि दिन में केवल एक बार भोजन दिया जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी समेत अन्य महिलाएं अपहरण, अवैध बंदी, गलत काम और मानव तस्करी का शिकार हुई है।

याची ने कहा कि दस जून को दिल्ली पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं, पुलिस की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले में अब तक हुई जांच के अनुसार याचिकाकर्ता की पत्नी ओमान में है लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है।


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