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Lockdown Extension Again ! दिल्ली, यूपी और हरियाणा में मेट्रो सेवाएं बंद, जानिये- सभी पाबंदियों के बारे में

Lockdown Extension Again ! दिल्ली के साथ यूपी और हरियाणा सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। इसके चलते उत्तर और दिल्ली के बाद हरियाणा में भी लॉकडाउन का समय बढ़ाया गया है।

By Jp YadavEdited By: Published: Mon, 17 May 2021 10:04 AM (IST)Updated: Mon, 17 May 2021 12:52 PM (IST)
Lockdown Extension Again ! दिल्ली, यूपी और हरियाणा में मेट्रो सेवाएं बंद, जानिये- सभी पाबंदियों के बारे में
Lockdown Extension Again ! दिल्ली, यूपी और हरियाणा में मेट्रो सेवाएं बंद, जानिये- किसे मिली राहत और किसे नहीं

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए देशभर में तमाम राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को ही एक बड़े उपाय के रूप में अपना लिया है। यह वजह है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी लॉकडाउन 24 मई तक सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दरअसल, दिल्ली के साथ यूपी और हरियाणा सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। इसके चलते उत्तर और दिल्ली के बाद हरियाणा में भी लॉकडाउन का समय बढ़ाया गया है। इन तीनों राज्यों में लॉकडाउन 17 मई यानी सोमवार सुबह खत्म हो रहा था, लेकिन इसे बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया गया है।

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दिल्ली में जारी है लॉकडाउन, थमे रहेंगे मेट्रो के पहिये

दिल्ली में 20 अप्रैल से जारी लॉकडाउन अब 24 मई सुबह पांच बजे तक प्रभावी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह 17 मई के बजाय 24 मई सुबह 5:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। 

इन पर जारी है प्रतिबंध

  • मेट्रो का परिचालन नहीं हो रहा है
  • सार्वजनिक स्थलों, बरात घरों, बैंक्वेट हॉल व होटल में शादी-समारोह प्रतिबंधित
  • घर पर या कोर्ट में ही शादियां हो सकती हैं। इसमें 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं
  • बेवजह घर से निकलना मना है, 2000 रुपये फाइन देना होगा।

दिल्ली-एनसीआर में चलने वालीं तीनों मेट्रो सेवाएं बंद

  • दिल्ली मेट्रो
  • नोएडा  और ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो
  • गुरुग्राम रैपिड मेट्रो रेल

इन्हें मिली छूट

  • सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना आई कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट है
  • जरूरी सेवाओं में लगे दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को छूट है। 
  • पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, बिजली, पानी सहित कई अन्य सेवाओं में लगे लोगों को लॉकडाउन में छूट है।
  • छात्र अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना वैलिड एडमिट कार्ड दिखा कर छूट है।
  •  सिनेमाघरों को 30 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति है।
  • रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना नहीं खा सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से खाना मंगाने की अनुमति है।
  • जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को पूरी तरह से बंद हैं।

    4. सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम बंद हैं।

  • ट्रेन से सफर करने जा रहा है या फ्लाइट पकड़ने जाना है तो उसका कन्फर्म टिकट ही उनका पास माना जाएगा

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यूपी में भी 24 मई तक है लॉकडाउन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शनिवार को ही प्रदेश में जारी लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। फिलहाल यूपी में लॉकडाउन जारी है। पूर्वी की तरह ही सख्ती जारी रहेगी। साथ ही कई अहम एलान भी किए गए हैं। 

  • रेहड़ी-पटरी, खोखा-खोमचा लगाने वाले और दिहाड़ी मजदूरों के लिए 1000 रुपये भत्ता मिलेगा
  • अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल निःशुल्क मिलेगा।
  • बेसिक शिक्षा को छोड़ कर 20 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू होगी।

इन्हें मिलेंगी 1000 रुपये

  • ठेला
  • खोमचा
  • रेहड़ी
  • खोखा
  • पटरी दुकानदार
  • दिहाड़ी मजदूर
  • रिक्शा/ई-रिक्शा चालक
  • पल्लेदार
  • नाविक
  • नाई
  • धोबी
  • मोची
  • हलवाई

हरियाणा में बढ़ाई गई सख्ती

देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में भी मनोहर लाल सरकार ने लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया है। तीन मई से सगातार जारी लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ाया गया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन के बारे में ट्वीट कर बताया- महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा 17 मई से 24 मई तक विस्तारित। उन्होंने कहा कि राज्य में सख्त पाबंदी लागू की जाएगी।' गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक, राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। राज्य में सक्रिय मामले 1,16,000 के करीब थे जो अब घटकर 96,000 हो गए हैं। प्रतिदिन आने वाले नए मरीजों की संख्या 15,000 के पास थी, जो अब घटकर 9,600 पर आ गई है।

हरियाणा में जारी रहेगी ये सख्ती

लॉकडाउन के तहत हरियाणा में शादी और अंतिम संस्कार में 11 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। शादी घर पर या अदालत में हो सकती है और अधिकतम 11 लोग मौजूद रह सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर शादी करने पर  कानूनी कार्रवाई होगी। 

इन्हें मिली राहत

  • टीका लगवाने जा सकते हैं
  • कोरोना का टेस्ट करवाने वालों को इजाजत मिलेगी
  • गर्भवती महिलाओं को आवागमन की इजाजत होगी
  • जरूरी सेवाओं से जड़े लोगों को राहत मिलती रहेगी
  • बिना काम के घर से निकले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

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