Delhi Metro Lockdown 4.0: केंद्र को भेजी गईं ये 10 ये सिफारिशें, जानें- किसे मिल सकती है छूट
Delhi Metro Lockdown 4.0 दिल्ली सरकार केंद्र से लॉकडाउन-4 के शुरू होने के साथ ही कई तरह की छूट चाहती है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Metro Lockdown 4.0 दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि केवल सरकारी कर्मचारी और ई-पास धारक आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को अगले सप्ताह से मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं, बसों में भी एक समय में केवल 20 यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाए।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई से लॉकडाउन-4 के दौरान आर्थिक, परिवहन समेत अन्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी कर्मचारियों को सुबह 7.30 से 10.30 और शाम को 5.30 से 8.30 तक मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा ई-पास वालों को 10.30 बजे से 5.30 बजे के बीच यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
भेजे गए सुझाव के अनुसार, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली व केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सरकारी स्वायत्त निकायों आदि के कर्मचारियों के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उनके पहचान पत्र के आधार पर अनुमति दी जाए।
दिल्ली सरकार एक सप्ताह के बाद इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और इसके दायरे को उसके अनुसार बढ़ाएगी।दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया है। जिसमें बस में केवल 20 लोगों को यात्रा करने और ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल-रिक्शा में केवल एक सवारी के बैठने की बात कही गई है। एक बस में दो मार्शलों की तैनाती रहेगी। प्रवेश और निकास द्वार ये मार्शल सामाजिक दूरी का पालन करवाएंगे।
ये सिफारिशें केंद्र को भेजी गई
- सभी, कोचिंग शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएं।
- सिनेमा हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल पर प्रतिबंध रहे।
- खेल, एकेडमी, धाíमक गतिविधियों में भीड़ जुटने पर रोक लगी रहे।
- धार्मिक स्थल लोगों के लिए बंद रहें।
- नाई की दुकान, स्पा सेंटर बंद रहें।
- गैर जरूरी कार्य से रात के 9 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लोगों की आवाजाही बंद रहे।
- सभी रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, बेकरी को खोलने की अनुमति दी जाए। मगर वहां बैठकर खाने की सुविधा न दी जाए।
- सभी पार्क, प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स को शर्तो के साथ खोलने की अनुमति दी जाए।
- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा पर एक सवारी को ले जाने की अनुमति जाए।
- टैक्सी, कैब ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर 2 यात्रियों को बैठने व कार पूलिंग, कार शेयरिंग को अनुमति न दी जाए।