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Delhi News: दिल्ली-एनसीआर के वाहनों और औद्योगिक इकाइयों में होगा अब एकसमान ईधन का इस्तेमाल

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ईधन की सूची तैयार की है। उद्योगों में अगले साल एक जनवरी तक पीएनजी का उपयोग करना सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही एक जनवरी से कोयला एलडीओ और नेफ्था का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।

By Jp YadavEdited By: Published: Sat, 25 Jun 2022 10:26 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jun 2022 10:26 AM (IST)
Delhi News: दिल्ली-एनसीआर के वाहनों और औद्योगिक इकाइयों में होगा अब एकसमान ईधन का इस्तेमाल

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली-एनसीआर के वाहनों और औद्योगिक इकाइयों में अब एकसमान ईधन का ही इस्तेमाल होगा। अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ईधन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वाहनों, औद्योगिक इकाइयों, विभिन्न तरह के व्यावसायिक व धार्मिक कार्यो तथा घरेलू जरूरतों के इस्तेमाल के लिए ऐसे ईधन की सूची तैयार की है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।

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आयोग ने बृहस्पतिवार को इस सूची को स्वीकृति देकर दिल्ली सरकार और एनसीआर के शहरों से संबंधित सभी राज्य सरकारों से इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा खराब होने का बड़ा कारण प्रदूषण फैलाने वाले ईधन का इस्तेमाल है।

खासतौर पर एनसीआर में औद्योगिक इकाइयों में ऐसे ईधन का इस्तेमाल अधिक होता है। इस पर आयोग ने चिंता जताई है, इसलिए पूरे एनसीआर के औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) का इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा।

आयोग के निर्देश के अनुसार जिन जगहों पर पीएनजी की आपूर्ति होती है, वहां एक अक्टूबर से इसे लागू कर दिया जाएगा। जिन जगहों पर अभी पीएनजी की आपूर्ति के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, वहां इसे अगले साल एक जनवरी से लागू किया जाएगा। इस तरह एक जनवरी से पूरे एनसीआर में स्वीकृत सूची के अनुसार ईधन का इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा।

इसके तहत आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में कोयला, एलडीओ (लाइट डीजल आयल) और नेफ्था के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश भी अगले साल एक जनवरी से लागू होगा। कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल का इस्तेमाल सिर्फ थर्मल पावर प्लांट में किया जा सकेगा।


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