Air Pollution 2021: एनसीआर में बिना स्वच्छ ईंधन वाली इकाइयां होंगी बंद, कभी भी जारी हो सकता है आदेश
वायु प्रदूषण से जंग में बड़ा कदम उठाते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर की उन सभी औद्योगिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है जो स्वच्छ ईंधन से नहीं चल रही हैं।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। वायु प्रदूषण से जंग में बड़ा कदम उठाते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर की उन सभी औद्योगिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है, जो स्वच्छ ईंधन से नहीं चल रही हैं। सीएक्यूएम ने कहा कि ऐसे उद्योगों, ईकाइयों को 12 दिसंबर तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
सीएक्यूएम ने अपने बयान में दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई है। कहा-दिल्ली-एनसीआर में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उपायों के बावजूद वायु गुणवत्ता अब भी ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है। हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए आपात स्थिति के रूप में निवारक उपायों की तत्काल आवश्यकता है। सीएक्यूएम के फ्लाइंग स्क्वाड भी विशेष अभियान शुरू करेंगे और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए साइटों का निरीक्षण करेंगे।
सीएक्यूएम के 11 नवंबर के आदेश के अनुसार, एनसीआर में गैस कनेक्टिविटी वाले सभी उद्योग केवल गैस पर ही चलेंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित उद्योग बंद कर दिए जाएंगे। यह भी निर्देश दिया गया कि एनसीआर में सभी उद्योग जहां गैस कनेक्टिविटी उपलब्ध है, उन्हें तुरंत गैस पर स्थानांतरित कर दिया जाए। राज्य सरकारों को स्थानांतरण की उद्योग-वार तारीख प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त एनसीआर की राज्य सरकारों -हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सरकार को वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त पर्याप्त संख्या में टीमों की प्रतिनियुक्ति करके, गहन और निरंतर अभियान सहित प्रभावी प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। सीएक्यूएम ने कहा कि उसके द्वारा प्रतिनियुक्त फ्लाइंग स्क्वाड फील्ड का दौरा कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।