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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वेः दो पहिया वाहन चालक जान लें ये नियम, नहीं तो कटेगा चालान

ये नियम केवल दो पहिया वाहन पर ही लागू नहीं होता है। दायी लेन में न चलने की बाध्यता तीन पहिया वाहनों, बैलगाड़ी, रिक्शा, ट्रैक्टर, ऑटो समेत उन सभी वाहनों पर लागू है जो धीरे चलते हैं।

By Amit SinghEdited By: Published: Sun, 16 Sep 2018 01:37 PM (IST)Updated: Sun, 16 Sep 2018 02:31 PM (IST)
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वेः दो पहिया वाहन चालक जान लें ये नियम, नहीं तो कटेगा चालान
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वेः दो पहिया वाहन चालक जान लें ये नियम, नहीं तो कटेगा चालान

नई दिल्ली (वीके शुक्ला)। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 यानी दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर सफर कर रहे हैं तो गाड़ी के पेपर दुरुस्त रखने और सीट बेल्ट व हेलमेट लगाने के साथ इस पर चलने के तौर-तरीके भी जान लें। सब कुछ सही होने के बावजूद अगर आपने इस एक्सप्रेस-वे पर गाड़ी चलाने का नियम तोड़ा तो आपका चालान कट सकता है।

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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर दिल्ली-गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले दो पहिया वाहन चालकों के लिए एक विशेष नियम लागू किया गया है। इसके तहत इस रूट पर सफर करते वक्त अगर दो पहिया वाहन दायी तरफ की सबसे पहली लेन में आया तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काट देगी। ये नियम केवल दो पहिया वाहन पर ही लागू नहीं होता है। एकदम दायी तरफ की लेन में न चलने की बाध्यता तीन पहिया वाहनों, बैलगाड़ी, रिक्शा, ट्रैक्टर, ऑटो समेत उन सभी वाहनों पर लागू है जो धीरे चलते हैं।

एकदम दायीं तरफ की लेन में केवल तेज रफ्तार वाहन ही चल सकेंगे। ऐसा एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार बरकरार रखने और हादसों की आशंका को कम करने के लिए किया गया है। धीमी रफ्तार के वाहन दायीं लेन में चलने पर तेज रफ्तार वाहनों को बार-बार ब्रेक लगाना पड़ता है। उन्हें कई बार ओवरटेक करने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। ऐसे में दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।

तीन दिन पहले लागू हो चुका है नियम

एनएचएआइ ने तीन दिन पहले ही दोपहिया व तिपहिया समेत धीरे चलने वाले सभी वाहनों को दाहिनी ओर की पहली लेन में ले जाने पर रोक लगा दी थी। इस लेन में धीमी गति के वाहनों को जाने से रोकने के लिए जगह-जगह कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कर्मचारी फिलहाल लोगों को जागरूक करते हुए दायी तरफ की पहली लेन में दोपहिया व तिपहिया वाहन ले जाने से रोक रहे हैं। मगर, कई लोग ऐसे हैं, जो निर्देश को नहीं मान रहे।

अगले माह से कटेगा चालान

एनएचएआइ का कहना है कि लोगों को रोकने का अभियान सितंबर माह के अंत तक चलेगा। इसके बाद यातायात पुलिस पहली लेन में प्रतिबंधित वाहनों को ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस बारे में यातायात पुलिस को लिखा गया है। यातायात पुलिस अधिकारी का कहना है कि जल्द ही चालान काटने की कार्रवाई होगी।

दाहिनी लेन में घुसे तो निकल नहीं सकेंगे

एनएच-9 पर एक बड़ी समस्या यह है कि यदि कोई वाहन सवार गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आते वक्त इस मार्ग के दाहिने तरफ की पहली लेन में आ गया तो बीच में कहीं भी बाईं ओर जाने के लिए रास्ता नहीं है। यदि किसी को इस मार्ग पर बीच में बाईं ओर उतरना है तो उसे बेवजह मिलेनियम पार्क तक जाना पड़ता है। वहां इस मार्ग की समाप्ति पर यू-टर्न लेकर वापस आना पड़ता है। इस समस्या के हल के लिए समसपुर जागीर के पास कट बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिससे लोग यूपी लिंक रोड का उपयोग करते हुए पहली लेन से नोएडा सेक्टर-14 की ओर जा सकेंगे। मगर, इसमें अभी कुछ समय लगने की संभावना है।

एनएचएआइ के परियोजना प्रबंधक आरपी सिंह के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहली लेन तेज रफ्तार वाहनों के लिए निर्धारित होती है। इसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि धीमी रफ्तार वाले वाहन पहली लेन में न जाएं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके लिए लोगों को इस लेन में जाने से रोका जा रहा है। वहीं यातायात पुलिस को भी लिखा गया है। पहली लेन पर समसपुर जागीर गांव के पास बनने वाले कट में अभी कुछ समय लगेगा। इसके लिए की जा रही तकनीकी जांच की रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

सभी हाईवे पर लागू होता है ये नियम

एनएच-9 पर दाहिनी लेन में दो पहिया व तीन पहिया समेत धीरे चलने वाले सभी वाहनों पर रोक का ये कोई नया नियम नहीं है। देश के सभी हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर ये नियम पहले से लागू है। हालांकि लेन ड्राइविंग और यातायात नियमों की जानकारी के अभाव में वाहन चालक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसकी वजह से कई बार गंभीर हादसे भी होते हैं। अन्य हाइवे व एक्स्प्रेस-वे पर फिलहाल चालान की व्यवस्था नहीं का गई है। मगर एनएच-9 पर अगले माह से इस नियम का पालन न करने पर चालान कटने शुरू हो जाएंगे।


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