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Delhi Unlock 3.0 Guidelines: साप्ताहिक बाजारों का ट्रायल आज, SDMC ने तय किए नियम

Delhi Unlock 3.0 Guidelines दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने चारों जोन में 25 साप्ताहिक बाजारों के लगने की अनुमति दी है। साथ ही बाजारों में सख्ती से नियम लागू किए हैं।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 24 Aug 2020 01:04 PM (IST)Updated: Mon, 24 Aug 2020 01:04 PM (IST)
Delhi Unlock 3.0 Guidelines: साप्ताहिक बाजारों का ट्रायल आज, SDMC ने तय किए नियम
Delhi Unlock 3.0 Guidelines: साप्ताहिक बाजारों का ट्रायल आज, SDMC ने तय किए नियम

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Unlock 3.0 Guidelines: दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सोमवार से ट्रायल के तौर पर लगने जा रहे साप्ताहिक बाजारों के लिए अनुमति दे दी है। इसके लिए निगम ने चारों जोन में 25 साप्ताहिक बाजारों के लगने की अनुमति दी है। साथ ही बाजारों में शारीरिक दूरी और महामारी अधिनियम के तहत तय किए गए नियमों का पालन हो, इसके लिए जिम्मेदारी भी तय कर दी है। प्रत्येक बाजार का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बाजार के लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को हिदायत दी गई है कि वह नियमों के पालन की पूरी रिपोर्ट प्रतिदिन के आधार पर मुख्यालय में भेजें।

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दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के तहत जिन बाजारों को लगने की अनुमति दी गई है उसमें प्रत्येक पटरी में छह-छह फिट की दूरी होने चाहिए। वहीं खरीददार और दुकानदार के बीच शारीरिक दूरी के नियम का पालन हो यह भी सुनिश्चित करना होगा। दुकानदार के साथ ही खरीददार या बाजार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर, कोई बीमार व्यक्ति सामने आता है तो उसे आइसोलेट करना पड़ेगा।

वहीं, बाजार कहां से कहां तक लगेगा, यह सुनिश्चित करना लाइसें¨सग इंस्पेक्टर का जिम्मेदारी होगी। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। उल्लेखनीय है कि 24 से 30 अगस्त तक दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों को लगाने के लिए ट्रायल चलेगा। इस ट्रायल के जो परिणाम होंगे उसके आधार पर ही साप्ताहिक बाजार लगने और न लगने पर स्थिति साफ होगी।

वरिष्ठ अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण

भले ही निगम ने हर साप्ताहिक बाजार का नोडल अधिकारी और लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को नियमों के पालन के लिए जिम्मेदारी दी है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इसका औचक निरीक्षण भी करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य नियमों का पालन करना है। निगम के एक अधिकारी ने कहा ट्रायल के दौरान मुख्यालय स्तर के अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। उन्होंने बताया कि अगर, उल्लंघन पाया गया तो नोडल अधिकारी और लाइसेंसिग इंस्पेक्टर की को जवाब देना होगा।

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