Toolkit Case: अब दिशा का निकिता और शांतनु से होगा आमना-सामना, एक दिन की रिमांड बढ़ी
टूलकिट मामले में आरोपित दिशा रवि की तीन दिन की रिमांड सोमवार को खत्म हो गई। अब दिल्ली पुलिस ने रिमांड को बढ़ाने के लिए सोमवार को दिशा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जिससे उसकी रिमांड को बढ़ाया जा सके।
नई दिल्ली, जेएनएन। टूल किट मामले में आरोपित पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने अदालत में दिशा को पांच दिन के रिमांड पर लेने की अर्जी दायर की, ताकि उसका सामना निकिता जैकब और शांतनु से कराया जा सके।
दिशा को तीन दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद रिमांड के लिए पेश किया गया था। इस दौरान दिशा के वकील ने रिमांड का विरोध किया। करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद पुलिस की दलील पर गौर करते हुए दिशा को एक दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अदालत में अर्जी दायर कर कहा कि निकिता और शांतनु को पूछताछ के नोटिस भेजा गया था। नोटिस को स्वीकार कर दोनों जांच में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में दिशा रवि से उन दोनों के सामने पूछताछ बेहद जरूरी है। क्योंकि केस की जांच गंभीर निष्कर्ष पर पहुंच रही है। इसके अलावा जांच के संबंध में दिशा को बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में लेकर जाना है। लिहाजा पांच दिन का रिमांड मंजूर किया जाए।
पुलिस की इस अर्जी का दिशा के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि जब दिशा पहले पांच दिन के रिमांड पर पुलिस के पास थी तो तब क्या किया गया? इस पर पुलिस की तरफ से कहा गया कि रिमांड पर जाने का मतलब यह नहीं है कि सजा दी जा रही है। दिशा के साथ रिमांड अवधि में कुछ गलत नहीं किया गया, सिर्फ सच सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर रिमांड पर जाने में क्या गलत है? यह किसी भी आपराधिक मामले की जांच का अहम हिस्सा है।
नोटिस पर हुई बहस
जब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि निकिता और शांतनु से पूछताछ के संबंध में नोटिस जारी किया गया है तो इस पर दिशा के वकील ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस मिला। इस पर पुलिस की तरफ से अदालत में नोटिस दिखाया गया तो दिशा के वकील ने उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और न ही वे निकिता हैं।
आज जमानत अर्जी पर फैसला
दिशा के वकील ने कहा कि मंगलवार को उसकी जमानत अर्जी पर अदालत को अपना फैसला सुनाना है। इस स्थिति में पुलिस रिमांड नहीं मांग सकती। शुक्रवार को दिशा रवि ने जमानत अर्जी दायर की थी, जिस पर शनिवार को दोनों पक्षों के बीच करीब तीन घंटे की बहस के बाद फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया गया था।