छात्र का अपहरण कर दो करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में तीन दोषी, जाने- पूरा मामला
बर्गर खिलाने का झांसा देकर छात्र का अपहरण किया गया। आरोपितों ने उसे कविनगर थानाक्षेत्र स्थित एक स्कूल में बंधक बनाकर रखा और उसके पिता को फोन कर दो करोड़ की फिरौती मांगी।
गाजियाबाद, जेएनएन। आठवी कक्षा के छात्र का अपहरण कर दो करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 कुणाल वेपा की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया। सजा पर बहस के लिए बुधवार का दिन नियत किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित वीवीआइपी सोसायटी में विवेक महाजन परिवार सहित रहते हैं। वर्ष 2015 में उनका 13 वर्षीय बेटा जयकरण महाजन खेतान पब्लिक स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता था।
आरोप है कि 29 नवंबर 2015 को जयकरण सोसायटी के क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे मैच को देख रहा था। तभी बर्गर खिलाने का झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया। आरोपितों ने उसे कविनगर थानाक्षेत्र स्थित एक स्कूल में बंधक बनाकर रखा और उसके पिता को फोन कर दो करोड़ रुपये फिरौती मांगी।
साथ में पुलिस से शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। विवेक महाजन ने पुलिस से मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए आरोपित दीपक, बिट्टू व संदीप को गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद किए।
पुलिस ने विवेचना के दौरान साजिश रचने के आरोप में अनीता नामक महिला को भी आरोपित किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 कुणाल वेपा की अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने अनिता को बरी किया। इसके अलावा दीपक, बिट्टू व संदीप को अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में दोषी करार दिया।