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व्हाट्सएप को नई गोपनीयता नीति को लागू करने से रोका जा सकता है : केंद्र सरकार

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर कहा था कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि वाट्सऐप पर उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है तो वह व्हाट्सऐप छोड़ दे और विकल्प देखकर अन्य एप्लिकेशन का चयन कर ले।

By Prateek KumarEdited By: Published: Fri, 19 Mar 2021 03:36 PM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 03:36 PM (IST)
वाट्सऐप की नई पॉलिसी लागू करने को लेकर छिड़े विवाद के बीच हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई।

नई दिल्ली, एएनआइ। Whatsapp New Privacy Policy : वाट्सऐप की नई पॉलिसी लागू करने को लेकर छिड़े विवाद के बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि व्हाट्सएप को अपनी नई गोपनीयता नीति को लागू करने से रोका जा सकता है। वहीं, इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता को व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी से किसी की निजता का हनन हो रहा है, तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि व्हाट्सऐप को डिलीट किया जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग चाहें तो वह ऐसी किसी दूसरी एप्लिकेशन को इस्तेमाल करें, जिसके इस्तेमाल से यह माना जा सकता हो कि उसे निजता का हनन नहीं हो रहा है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर कहा था कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि वाट्सऐप पर उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है, तो वह व्हाट्सऐप छोड़ दे और विकल्प देखकर अन्य एप्लिकेशन का चयन कर ले।

हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि व्हाट्सऐप ही नहीं, इस तरह सभी एप्लिकेशन ऐसा ही करते हैं। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल भी पूछा था कि क्या आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये आपके डेटा को कैप्चर और शेयर करता है?


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