गणतंत्र दिवस समारोह में नियमों का उल्लंघन करके राजस्थान से ऊंट लाने का आरोप, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने आदेश के तहत ऊंट वैन के आकार और संरचना के बारे में कानून के तहत पालन किया जाना अनिवार्य किया है

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शन के लिए नियमों का उल्लंघन करके ऊंटों को राजस्थान से दिल्ली लाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने आदेश के तहत ऊंट वैन के आकार और संरचना के बारे में कानून के तहत पालन किया जाना अनिवार्य किया है या यह केवल एक सलाह है। मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
संगठन स्काउट्स एंड गाइड्स फार एनिमल्स एंड बर्ड ने अधिवक्ता अंकुर भसीन के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया कि 26 जनवरी के आयोजन के लिए वाहनों में ऊंटों को अवैध तरीके से लाया गया, लेकिन इस संबंध में अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि हर साल राजस्थान से ऊंटों को अवैध रूप से दिल्ली लाया जाता है। याचिका में कहा गया कि यह एक विशेष जानवर के प्रति क्रूरता का मामला है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर 2021 को एक सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जानवरों को उन वाहनों में नहीं ले जाया जा सकता है जिन्हें अन्य सामान ले जाने की अनुमति दी गई है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से ऊंटों के अवैध परिवहन के खिलाफ आवाज उठा रहा है।
Edited By Vinay Kumar Tiwari