दिल्ली में प्रेशर हॉर्न इस्तेमाल करने वाले लोगों की अब खैर नहीं, होगी कड़ी कार्रवाई
कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस से कहा है कि जो भी प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज वाले साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
नई दिल्ली, प्रेट्र। दिल्ली में तेज हॉर्न बजाने वालों की अब खैर नहीं है। ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वाहन मालिको के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया है। कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस से कहा है कि जो भी प्रेशर हॉर्न (pressure horns) और तेज आवाज वाले साइलेंसर (silencers) का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन मालिकों पर ट्रैफिक नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाए। यह कार्रवाई प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज वाले बाइक चालकों पर भी जाएगी। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच ने ट्रैफिक पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रेशर हॉर्न वाले वाहन चालकों पर आप जुर्माना क्यों नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट ने कहा ट्रैफिक पुलिस प्रेशर हॉर्न को जब्त करे।
कोर्ट में ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि 4 जून से लेकर 22 जुलाई तक 6315 प्रेशन हॉर्न इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है। जबकि 53 अन्य पर तेज आवाज करने वाले साइलेंसर को लेकर कार्रवाई की गई है।
एनजीओ की याचिका पर कोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट का यह आदेश एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। याचिका में प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज वाले साइलेंसर पर बैन लगाने की मांग की गई थी। लॉ के छात्र प्रतीक शर्मा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि बुलेट (Royal Enfield Bullet) और रेसिंग बाइक में लगने वाले साइलेंसर पर भी बैन लगाया जाए क्योंकि यह आवाज बहुत तेज करती है।
लग सकता है भारी भरकम जुर्माना
माना जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रैफिक पुलिस अब दिल्ली में तेज आवाज करने वाले वाहन (बाइक समेत) मालिकों पर जुर्माना समेत कानूनी कार्रवाई करेगी। बता दें कि तेज आवाज करने से ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है साथ में ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन होता है। नया ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद अब जुर्माना की राशि बढ़ गई है। इसकी वजह से अब भारी भरकम चालान भी काटे जा रहे हैं।